योजना की जानकारी

विभागसूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग
योजना का नामप्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2008- 09
योजना का उद्येश्यशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नव युवकों को स्‍वरोजगार प्रदान कराना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाआयु- 18 वर्ष से कम न हो, शैक्षाणिक योग्‍यता- सेवा इकाई के 5 लाख से अधिक की परियोजना एवं विनिर्माण इकाई के 10 लाख से अधिक की परियोजना के लिए 8 वीं पास होना चाहिए ।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअनुदान
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र/ जिला कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग /जिला कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
पदभिहित अधिकारीमहाप्रबंधक-जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्र/ जिला समन्‍वयक अधिकारी- खादी और ग्रामोद्योग आयोग/प्रबंधक- खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ।
समय सीमासम्बंधित वित्तीय वर्ष
आवेदन प्रक्रियाKVIC पोर्टल के माध्‍यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं संबंधित विभाग द्वारा स्‍कूटनी कर उनके स्‍कोर कार्ड की पात्रता अनुसार पात्र हितग्राहियों के आवेदन ऑनलाइन बैंकों को भेज दिये जाते हैं।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलGMDTIC /सम्बंधित बैंक/ संबंधित विभागीय अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिकुल परियोजना लागत के अनुसार 15-35%
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानबैंक के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंपरियोजना प्रतिवेदन, शेक्षाणिक योग्‍यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्‍यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो), , आधार कार्ड, स्‍कोर कार्ड
अपडेट दिनांक20-05-2026 16:43:10

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