| विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
| योजना का नाम | अस्पृश्यता निवाणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 19-01-1978 |
| योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जातियों के प्रति अस्पृश्यता निवारणार्थ एवं सामाजिक समरसता को बढाना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. दम्पत्ति में से कोई एक म.प्र. द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति का सदस्य हो
2. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो
3. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत् विवाह का पंजीयन हो। |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
| लाभार्थी का प्रकार | दंपत्ति |
| लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | अनुसूचित जाति के व्यक्ति के मूल निवासी के जिले में कार्यालय सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग |
| पदभिहित अधिकारी | सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग |
| समय सीमा | एक वर्ष में आवेदन करना होगा। म.प्र. लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत् निर्धारित समय सीमा अंतर्गत बजट उपलब्धता अनुसार |
| आवेदन प्रक्रिया | विवाह पंजीयन के एक वर्ष की अवधि में आवेदन करने पर निर्धारित शर्तों के अधीन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पश्चात् प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। |
| आवेदन शुल्क | निरंक |
| अपील | निरंक |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति को 2.00 लाख रूपये राशि की पात्रता होगी। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति को राशि दम्पति के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जायेगी। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | ??????? ???? ???????? ??? ???? ????? ???? ?? ??? scdevelopment.mp.nic.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | अनुसूचित जाति का मध्यप्रदेश राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र |
| अपडेट दिनांक | 17-11-2022 12:24:34 |