योजना की जानकारी

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामअस्‍पृश्‍यता निवाणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्‍साहन योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी19-01-1978
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जातियों के प्रति अस्‍पृश्‍यता निवारणार्थ एवं सामाजिक समरसता को बढाना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. दम्‍पत्ति में से कोई एक म.प्र. द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति का सदस्‍य हो 2. मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी हो 3. हिन्‍दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत् विवाह का पंजीयन हो।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारदंपत्ति
लाभ की श्रेणीप्रोत्साहन राशि
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंअनुसूचित जाति के व्‍यक्ति के मूल निवासी के जिले में कार्यालय सहायक आयुक्‍त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
पदभिहित अधिकारीसहायक आयुक्‍त/ जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
समय सीमाएक वर्ष में आवेदन करना होगा। म.प्र. लोक सेवा गारण्‍टी अधिनियम के तहत् निर्धारित समय सीमा अंतर्गत बजट उपलब्‍धता अनुसार
आवेदन प्रक्रियाविवाह पंजीयन के एक वर्ष की अवधि में आवेदन करने पर निर्धारित शर्तों के अधीन जिला स्‍तरीय समिति की अनुशंसा पश्‍चात् प्रोत्‍साहन राशि प्रदान की जाती है।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलनिरंक
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिअंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्‍पति को 2.00 लाख रूपये राशि की पात्रता होगी।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानअंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्‍पति को राशि दम्‍पति के संयुक्‍त बैंक खाते में जमा की जायेगी।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक??????? ???? ???????? ??? ???? ????? ???? ?? ??? scdevelopment.mp.nic.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंअनुसूचित जाति का मध्यप्रदेश राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र
अपडेट दिनांक17-11-2022 12:24:34

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