योजना की जानकारी

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नामविद्यार्थी कल्‍याण योजना (3997)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1984
योजना का उद्येश्यछात्रावास मे निवासरत रहते हुए अनुसूचित जति वर्ग के विद्यार्थी की मृत्‍यु होने पर एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु योजनांतर्गत सहायता दी जाती है जिससे विद्यार्थियों के अध्ययन में किसी प्रकार की रूकावट न हो
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाइस योजना में चयन हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होना आवश्‍यक है।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीवित्तीय सहायता /भत्ता
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
पदभिहित अधिकारीविभागीय जिला अधिकारी
समय सीमाइस योजना में छात्रावास मे निवासरत रहते हुए अनुसूचित जति वर्ग के विद्यार्थी की मृत्‍यु होने पर एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु विद्यार्थी को सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है। अत:अवश्यकता उद़भुत होने के उपरांत पात्रता अनुसार सहायता राशि का भुगतान किया जाता है
आवेदन प्रक्रियाउस संस्‍था या छात्रावास में जहॉ विद्यार्थी प्रवेशित है। उसके संस्‍था प्रमुख/ अधिक्षक-‍अधिक्षिका प्राप्‍त आवेदन पर औपचारिकताऐं पूर्ण करेंगे।
आवेदन शुल्कशून्‍य
अपीलविभागीय जिला अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिवित्तीय सहायता
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानबैंक खातों में भुगतान की जाती है।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंइस योजना में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ
अपडेट दिनांक11/17/2022 1:06:52 PM
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