विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना का नाम | शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना एवं संचालन (8829) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2003-04 |
योजना का उद्येश्य | इस योजनांतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्र,छात्राओं को जिनके द्वारा 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित किये गये होंए को विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों की पदस्थापना की जाकर छात्र.छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | इस योजना में प्रवेश हेतु विद्यार्थी को अनुसूचित जाति वर्ग का एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी और किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है। संस्थान में प्रवेश, पूर्व परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा के प्राप्तअंको की मैरिट के आधार पर दिया जाता है |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | शिष्यवृत्ति ,निशुल्क भोजन एवं आवास ,खेल-कूद सामग्री ,प्रसाधन किट एवं पुस्तकालय सुविधा |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | - |
पदभिहित अधिकारी | विभागीय जिला अधिकारी |
समय सीमा | स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्धारित समय सीमा |
आवेदन प्रक्रिया | आयुक्त अनुसूचित जाति विकास कार्यालय द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु सत्र प्रारंभ होने क पर्याप्त समय पूर्व विज्ञापन जारी कर प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। विद्यालयों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में अर्जित अंको के मैरिट के आधर पर होता है |
आवेदन शुल्क | शून्य |
अपील | विभागीय संभगीय उपायुक्त |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | शिष्यवृति की 90 प्रतिशत राशि मेस संचालन हेतु छात्रावास अधीक्षक एवं मेस सचिव (विद्यार्थी) के संयुक्त खाते में एवं शेष 10 प्रतिशत राशि विद्यार्थी क खाते में भुगतान की जाती है। एवं स्टेशनरी की राशि विद्यार्थी क खाते में भुगतान की जाती है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | बैंक खातों में भुगतान की जाती है। |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | छात्रावास में प्रवेश पाने के लिये आवेदन पत्र के साथा गत शैक्षणिक सत्र का परीक्षा परिणाम/ अकं सूची, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रतियॉ, अभिभावक का सहमति पत्र संस्था प्रमुख द्वारा आवेदन पत्र का अग्रेषण |
अपडेट दिनांक | 12/15/2022 2:53:52 PM |