| विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
| योजना का नाम | 13.1(A) रासायनिक उर्वरक विक्रय लायसेन्स जारी करना |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | ???? 2012 |
| योजना का उद्येश्य | इस सेवा का उद्देश्य निर्धारित समयावधि में रासायनिक उर्वरक के थोक/फुटकर विक्रेताओं को प्राधिकार पत्र जारी करना है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | निर्धारित योग्यताधारी इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकता है । |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | अन्य |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | इस सेवा प्रदाय के लिये संबंधित जिले के उप संचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास) को आवेदन एवं संपर्क। |
| पदभिहित अधिकारी | इस सेवा प्रदाय के लिये संबंधित जिले के उप संचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास) अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे । |
| समय सीमा | यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30-कार्य दिवस के अंदर दी जायेगी । |
| आवेदन प्रक्रिया | आवेदक स्वयं घर बैठे ऑनलाईन पोर्टल www.mpedistrict.gov.in अथवा किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पोर्टल पर www.mpkrishi.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक रासायनिक उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन अथवा अधिकृत कियोस्क के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है एवं उक्त पोर्टल पर सेवा प्रदान संबंध परिपत्र/दिशा निर्देश प्राप्त कर सकता है । |
| आवेदन शुल्क | सेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदन के निर्धारित शुल्क को ऑनलाईन डेविट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैकिंग / यूपीआई /लोक सेवा केन्द्र आदि से ऑनलाईन विभागीय मद 0401-कृषि विविध 800- अन्य प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा । पेमेन्ट संबंधी प्रक्रिया सही एवं पूर्ण होने के पश्चात ही आवेदन भरा जा सकेगा । रासायनिक उर्वरक के विक्रय प्राधिकार पत्र हेतु-थोक व्यापार - रू 2250/- फुटकर व्यापार - रू 1250/- |
| अपील | सम्भागीय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in, www.mpkrishi.mp.gov.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1- निर्धारित प्रपत्र ए-1 में ऑनलाईन आवेदन-प्रत्र ।
2- निर्धारित शुल्क डेविट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैकिंग / यूपीआई/लोक सेवा केन्द्र आदि माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकेगा ।
3- उर्वरक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी स्त्रोत प्रमाण-पत्र (फार्म-ओ) की स्वप्रमाणित प्रति ।
4- (A)दुकान एवं भण्डार गृह के नक्शे की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड की जावे ।
(B) साथ ही स्थान के प्रमाण स्वरूप मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम/स्थानीय शासन निकायों द्वारा अनुमोदित नक्शे/संबंधित पते पर संचालित वि़द्युत कनेक्शन के बिल की प्रति/किराये की स्थिति में किरायानामा अनुबंध की प्रति अपलोड की जावे ।
5- सेल्समेन की नियुक्ति की स्थिति में सेल्समेन का घोषणा पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
6- भारत सरकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) नर्इ दिल्ली द्वारा जारी आदेश का. आ. 3720 (अ) दिनाँक 30 जुलार्इ, 2018 के अनुसार ‘‘किसी आवेदक को तब तक खुदरा व्यवहारी के लिये कोर्इ प्राधिकार पत्र अनुदत्त नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक के पास किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केन्द्र या राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एम ए एन ए जी र्इ ) या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एन आर्इ डी पी आर) या भारत के उर्वरक एसोसिएशन या किसी अन्य अनुमोदित सरकारी संस्थान से पन्द्रह दिन का सर्टिफिकेट कोर्स ना हो:
परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति से, जिसकी पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या रसायन विज्ञान में बैचलर या कृषि विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य ऐसे पाठ्यक्रम हो जिसमें राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उर्वरक या कृषि इनपुट एक विषय रहा हो, पृथक सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा:
परन्तु यह और कि ऐसे व्यवहारी जिन्हें उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2018 के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकार पत्र अनुदत्त किया गया है, उनके प्राधिकार पत्र के नवीकरण के समय अर्हता की अपेक्षा नहीं होगी:
परन्तु यह भी कि उक्त अर्हता रजिस्ट्रीकृत कृषि सहकारी सोसायटी या राज्य विपणन परिसंघों के प्राधिकार पत्र के नवीकरण के लिये इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होगी कि ऐसी सोसायटी या परिसंघ ऐसे व्यक्ति को नियोजित करेंगे, जिसके पास इस खंड के अधीन अर्हता है।’’
उपरोक्तानुसार योग्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ।
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| अपडेट दिनांक | 20-10-2022 17:02:53 |