योजना की जानकारी

विभागकिसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नाम13.1(B) रासायनिक कीटनाशक विक्रय लायसेन्स जारी करना
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी???? 2012
योजना का उद्येश्यइस सेवा का उद्देश्‍य निर्धारित समयावधि में रासायनिक कीटनाशक विक्रेताओं को लायसेंस जारी करना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियातकनीकी ग्रेड कीटनाशकों के विनिर्माण के लिये रसायन या कृषि रसायन या कृषि रसायनिक में डाक्‍टरेक्‍ट या रासायनिक इंजीनियरी में तकनीकी मास्‍टर या मास्‍टर विज्ञान या समतुल्‍य। कीटनाशक विनिर्मि‍त के विनिर्माण के लिये एक विषय के रूप में रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक के साथ विज्ञान में मास्‍टर डिग्री या समतुल्‍य।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारअन्य
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिलें के उप संचालक, किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास/विकासखण्‍ड स्‍तरीय
पदभिहित अधिकारीइस सेवा प्रदाय के लिये संबंधित जिले के उप संचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास) अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे ।
समय सीमायह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30-कार्य दिवस के अंदर दी जायेगी।
आवेदन प्रक्रियाआवेदक स्‍वयं घर बैठे ऑनलाईन पोर्टल www.mpedistrict.gov.in अथवा किसान कल्‍याण तथा कृषि विभाग के विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पोर्टल पर www.mpkrishi.mp.gov.in पर उपलब्‍ध लिंक रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज लायसेंस हेतु आवेदन अथवा अधिकृत कियोस्‍क के माध्‍यम से आवेदन प्रस्‍तुत कर सकता है एवं उक्‍त पोर्टल पर सेवा प्रदान संबंध परिपत्र/दिशा निर्देश प्राप्‍त कर सकता है ।
आवेदन शुल्कसेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदन के निर्धारित शुल्‍क को ऑनलाईन डेविट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैकिंग / यूपीआई /लोक सेवा केन्‍द्र आदि से ऑनलाईन विभागीय मद 0401-कृषि विविध 800- अन्य प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा । पेमेन्‍ट संबंधी प्रक्रिया सही एवं पूर्ण होने के पश्‍चात ही आवेदन भरा जा सकेगा । इस सेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ वर्तमान में 500 रूपये प्रति कीटनाशक अधिकतम रूपये 7500 देय होगा।
अपीलसम्भागीय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1- निर्धारित प्ररूप-II में आवेदन पत्र । 2- निर्धारित शुल्क ऑनलाईन डेविट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैकिंग / यूपीआई/ लोक सेवा केन्‍द्र आदि माध्‍यम से ऑनलाईन किया जा सकेगा । 3- कीटनाशक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी प्रिंसीपल सर्टिफिकेट (भारत सरकार का राजपत्र असाधारण GSR 399(E) के पृष्ठ क्रमाँक-33 अनुसार) की स्वप्रमाणित प्रति । 4- (A) दुकान एवं भण्‍डार गृह के नक्‍शे की स्‍वप्रमाणित प्रति अपलोड की जावे । (B)साथ ही स्‍थान के प्रमाण स्‍वरूप मध्‍यप्रदेश दुकान एवं स्‍थापना अधिनियम/स्‍थानीय शासन निकायों द्वारा अनुमोदित नक्‍शे/संबंधित पते पर संचालित वि़द्युत कनेक्‍शन के बिल की प्रति/किराये की स्थिति में किरायानामा अनुबंध की प्रति अपलोड की जावे । 5- आवेदनकर्ता या प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी को कीटनाशी नियम 1971 के नियम 10 में उपनियम (1 क) के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रोद्योगिकी या जीव विज्ञान या विज्ञान जिसमें रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान विषय हों, में स्नातक डिग्री रखेगा या किसी या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या उद्यान कृषि या संबंद्ध विषयों में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम रखता हो जिसमें पादप संरक्षण एवं कीटनाशी प्रबंध पर पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु हो परन्तु विहित अर्हता के बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखने वाले सभी फुटकर विक्रेताओं या व्योहारियों को उक्त अर्हताओं का अनुपालन करने के लिये 1-फरवरी-2017 से तीन वर्ष की अवधि अनुज्ञात है । परन्तु यह और कि कीटनाशियों के विद्यमान ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो पैंतालीस वर्ष से अधिक की आयु के है और जो अपना व्यापार या तो स्वयं चला रहे है या दस वर्ष की संचयी अवधि से अधिक का अनुभव रखते है और जिनका वार्षिक आवर्त पाँच लाख रूपये से कम है , उनके नाम में चालू अनुज्ञप्तित्व की अवधि के लिये पूर्वोक्त नियम से छूट प्राप्त होंगे । उपरोक्‍तानुसार योग्‍य दस्‍तावेज की स्‍वप्रमाणित प्रति ।
अपडेट दिनांक21-10-2022 13:30:07

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