योजना की जानकारी

विभागकिसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नाम13.2(A) रासायनिक उर्वरक विक्रय लायसेन्स का नवीनीकरण
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी24-09-2011
योजना का उद्येश्यइस सेवा का उद्देश्‍य निर्धारित समयावधि में रासयनिक उर्वरक थोक/फुटकर विक्रेताओं को जारी प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण करना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाआवेदक को रासायनिक उर्वरक का विक्रय प्राधिकारपत्र धारी अथवा बीज विक्रय का लायसेंस धारी होना अनिवार्य है ।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारअन्य
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
पदभिहित अधिकारीइस सेवा प्रदाय के लिये संबंधित जिले के उप संचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास) अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे ।
समय सीमायह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30-कार्य दिवस के अंदर दी जायेगी ।
आवेदन प्रक्रियाआवेदक स्‍वयं घर बैठे ऑनलाईन पोर्टल www.mpedistrict.gov.in अथवा किसान कल्‍याण तथा कृषि विभाग के विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पोर्टल पर www.mpkrishi.mp.gov.in पर उपलब्‍ध लिंक रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा बीज लायसेंस हेतु आवेदन अथवा अधिकृत कियोस्‍क के माध्‍यम से आवेदन प्रस्‍तुत कर सकता है एवं उक्‍त पोर्टल पर सेवा प्रदान संबंध परिपत्र/दिशा निर्देश प्राप्‍त कर सकता है ।
आवेदन शुल्कसेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदन के निर्धारित शुल्‍क को ऑनलाईन डेविट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैकिंग / यूपीआई /लोक सेवा केन्‍द्र आदि से ऑनलाईन विभागीय मद 0401-कृषि विविध 800- अन्य प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा । पेमेन्‍ट संबंधी प्रक्रिया सही एवं पूर्ण होने के पश्‍चात ही आवेदन भरा जा सकेगा । रासायनिक उर्वरक के विक्रय प्राधिकार पत्र नवीनीकरण हेतु-थोक व्यापार - रू 2250/- फुटकर व्यापार - रू 1250/-• आवेदन समय सीमा के बाहर किन्तु एक माह के अंदर है तो अतिरिक्त शुल्क थोक विक्रेता के लिए 75/- रूपये विलंब शुल्क एवं फुटकर विक्रेता के लिए 60/- रूपये विलंब शुल्क देय होगा ।
अपीलसम्भागीय संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mpedistrict.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1- पूर्व में जारी प्राधिकार पत्र की स्वप्रमाणित प्रति । 2- निर्धारित शुल्क डेविट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैकिंग / यूपीआई/लोक सेवा केन्‍द्र आदि माध्‍यम से ऑनलाईन किया जा सकेगा । 3- उर्वरक प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा जारी स्त्रोत प्रमाण-पत्र (फार्म, ओ) की स्वप्रमाणित प्रति । 4- (A) दुकान एवं भण्‍डार गृह के नक्‍शे की स्‍वप्रमाणित प्रति अपलोड की जावे । (B) साथ ही स्‍थान के प्रमाण स्‍वरूप मध्‍यप्रदेश दुकान एवं स्‍थापना अधिनियम/स्‍थानीय शासन निकायों द्वारा अनुमोदित नक्‍शे/संबंधित पते पर संचालित वि़द्युत कनेक्‍शन के बिल की प्रति/किराये की स्थिति में किरायानामा अनुबंध की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड की जावे । 5- सेल्समेन की नियुक्ति की स्थिति में सेल्समेन का घोषणा पत्र की स्‍वप्रमाणित प्रति । 6- विगत एक वर्ष में विक्रय किये गये उर्वरकों का नाम एवं मात्रा की स्‍वप्रमाणित प्रति ।
अपडेट दिनांक18-11-2022 15:29:10

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