| विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
| योजना का नाम | 13.3 (A) उर्वरक मिश्रण विनिर्माण लायसेंस जारी करना |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 18-05-2015 |
| योजना का उद्येश्य | इस सेवा का उद्देश्य निर्धारित समयावधि में दानेदार एन. पी. के. उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक मिश्रण या विशेष उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण करने हेतु विनिर्माताओं को विनिर्माण प्रमाण-पत्र जारी करना है । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कोर्इ भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी जो दानेदार एन. पी. के. उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक मिश्रण या विशेष उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण करने का व्यवसाय करना चाहता है वह उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 15 के अधीन उसे दिये गये विनिर्माण प्रमाण पत्र के निर्बंधनों के अधीन और उनके अनुसार कार्य करेगा, उसे जारी किया जा सकता है। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | अन्य |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| पदभिहित अधिकारी | इस सेवा प्रदाय के लिये संयुक्त संचालक (खाद एवं उर्वरक) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रदेश में पदाभिहित अधिकारी होंगे। |
| समय सीमा | यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45-कार्य दिवस के अंदर प्रदान की जायेगी । |
| आवेदन प्रक्रिया | आवेदक किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है एवं आवेदन करने के उपरांत सभी आवश्यक दस्तावेज हार्ड कॉपी सहित 10 कार्य दिवस में पदाभिहित कार्यालय में प्रस्तुत करेंगा । |
| आवेदन शुल्क | उर्वरक मिश्रणों के विनिर्माण के लिये प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु-विनिर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 1000/- के चालान की प्रति, जो कि लेखा शीर्ष “0401-कृषि विविध, 800-अन्य प्राप्तियाँ” मद में जमा किया गया हो । वैद्यता दिनाँक समाप्त होने के पश्चात एक-माह के भीतर रुपये 100/- (एक सौ रुपये) का चालान अतिरिक्त शुल्क सहित प्रस्तुत किया जावेगा । |
| अपील | संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र. भोपाल |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1- निर्धारित प्रपत्र-डी में ऑनलाईन आवेदन ।
2- निर्धारित शुल्क डेविट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैकिंग / यूपीआई/लोक सेवा केन्द्र आदि माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकेगा ।
3- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 21 “क” के अनुसार प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों की स्वप्रमाणित सूची की प्रति ।
4- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 14(1) के अनुसार उर्वरकों के मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक के मिश्रण के विनिर्माण हेतु विनिर्माता स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति निर्धारित योग्यताधारी (एम.एस-सी. (एजी.) एग्रोनॉमी/स्वार्इल सार्इंस एण्ड एग्रीकल्चर (केमिस्ट्री) अथवा एम.एस-सी. (केमिस्ट्री )) होना अनिवार्य है। योग्यता संबंधी प्रणाण पत्र/अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति ।
5- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 21 के अनुसार उत्पादों के पेकिंग कवर की रंगीन फोटोप्रति ।
6- उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 24 के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता की जबावदारी उठाने हेतु दी गर्इ सहमति संबंधी शपथ पत्र स्वप्रमाणित ।
7- जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जारी की गर्इ अभिस्वीकृति की स्वप्रमाणित प्रति । |
| अपडेट दिनांक | 18-11-2022 15:30:36 |