| विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
| योजना का नाम | 13.3 (B) रासायनिक कीटनाशक विनिर्माण लायसेंस जारी करना |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 18-05-2015 |
| योजना का उद्येश्य | इस सेवा का उद्देश्य निर्धारित समयावधि में कीटनाशक विनिर्माताओं को अनुज्ञप्ति जारी करना है । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कीटनाशक के विनिर्माण अनुज्ञप्ति हेतु-
कीटनाशी अधिनियम, 1971 के नियम 9 के उपनियम 4 (ख) के अंतर्गत कोर्इ व्यक्ति जो विनिर्माण के लिये आवेदन करता है, निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता रखेगा या व्यक्ति का नियोजित करेगा ।
(i) तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों के विनिर्माण के लिये रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक मे डॉक्टरेट या रासायनिक इंजीनियरी में तकनीकी मास्टर या मास्टर विज्ञान या समतुल्य :
(ii) कीटनाशक विनिर्मिति के विनिर्माण के लिये एक विषय के रूप में रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य:
परन्तु कीटनाशी (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 की अधिसूचना दिनाँक 04-अक्टूबर-2017 के अनुसार विनिर्माण अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्ति को शैक्षिक अर्हता का अनुपालन करने के लिये तीन वर्ष की अवधि अनुज्ञात की गयी है ।
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| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | अन्य |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| पदभिहित अधिकारी | इस सेवा प्रदाय के लिये संयुक्त संचालक (पौ.सं.) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रदेश में पदाभिहित अधिकारी होंगे। |
| समय सीमा | यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45-कार्य दिवस के अंदर प्रदान की जायेगी । |
| आवेदन प्रक्रिया | आवेदक किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है एवं आवेदन करने के उपरांत सभी आवश्यक दस्तावेज हार्ड कॉपी सहित 10 कार्य दिवस में पदाभिहित कार्यालय में प्रस्तुत करेंगा । |
| आवेदन शुल्क | सेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदन के निर्धारित शुल्क को विभागीय मद 0401-कृषि विविध 800- अन्य प्राप्तियाँ में जमा किया जायेगा ।इस सेवा को प्राप्त करने के लिये रूपये 2000/- (दो हजार) प्रति कीटनाशक अधिकतम रूपये 20000/- (बीस हजार) देय होगा। |
| अपील | संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र. भोपाल |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1- कीटनाशी नियम 1971 के नियम 9 (1) के अंतर्गत निर्धारित प्ररुप-II में ऑनलाईन आवेदन ।
2- भारत सरकार द्वारा कीटनाशी नियम 1971 के नियम 6 के उपनियम 4 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति द्वारा कीटनाशक विनिर्माण हेतु जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3- संबंधित कार्यक्षेत्र के कीटनाशी निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन व सत्यापित स्थल नक्शा एवं उप संचालक कृषि की विनिर्माण इकाई स्थल निरीक्षण टीप अनुशंसा सहित ।
4- जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी पंजीयन एवं उद्योग आधार की स्वप्रमाणित प्रति।
5- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कीटनाशक विनिर्माण हेतु हवा/पानी संबंधित जारी कन्सेन्ट ऑर्डर की स्वप्रमाणित प्रति ।
6- रूपये 2000/- (दो हजार) प्रति कीटनाशक (प्रोटक्ट) अधिकतम रूपये 20000/- (बीस हजार) निर्धारित शुल्क डेविट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेटबैकिंग / यूपीआई/लोक सेवा केन्द्र आदि माध्यम से ऑनलाईन/चालान द्वारा किया जा सकेगा ।
7- कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 33 के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण के लिये जबाहदेह व्यक्ति की सहमति का शपथ-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
8- कीटनाशी अधिनियम, 1971 के नियम 9 के उपनियम 4 (ख) के अंतर्गत कोर्इ व्यक्ति जो विनिर्माण के लिये आवेदन करताहै, निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखेगा या व्यक्ति का नियोजित करेगा ।
(i) तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों के विनिर्माण के लिये रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक में डॉक्टरेट या रासायनिक इंजीनियरी में तकनीकी मास्टर या मास्टर विज्ञान या समतुल्य:
(ii) कीटनाशक विनिर्मिति के विनिर्माण के लिये एक विषय के रूप में रसायन या कृषि रसायन या कृषि रासायनिक के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री:
उपरोक्तानुसार योग्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति ।
9- कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये जबाहदेह व्यक्ति काफॉमूलेशन में तीन वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र एवं जबाहदेह व्यक्ति का अपाईंटमेंट लेटर एवं फोटो युक्त आईडी की स्वप्रमाणित प्रति ।
10- विनिर्माण इकाई में लगने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु चिकित्सक का सहमति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
11- प्रोपराईटर का शपथ-पत्र की प्रति एवं प्रोपराईटर फोटो युक्त आईडी की स्वप्रमाणित प्रति ।
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| अपडेट दिनांक | 28-11-2022 15:39:37 |