योजना की जानकारी

विभागकिसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
योजना का नाम13.4 (A) उर्वरक मिश्रण विनिर्माण लायसेंस का नवीनीकरण करना
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी18-05-2015
योजना का उद्येश्यइस सेवा का उददेश्य निर्धारित समयावधि में दानेदार एन. पी. के उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक मिश्रण या विशेष उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण करने हेतु विनिर्माताओं को जारी किये गये विनिर्माण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1. दानेदार एन. पी. के उर्वरक मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक मिश्रण या विशेष उर्वरक मिश्रण के विनिर्माण करने के लिये विनिर्माण प्रमाण-पत्र का प्रत्येक ऐसा धारक जो प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराना चाहता है, उक्त विनिर्माण प्रमाण-पत्र की वैद्यता दिनाँक के पूर्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 36 के अधीन निर्धारित शुल्क रुपये 1000/- (एक हजार) के चालान की प्रति एवं कण्डिका-5 में दर्शाये गये दस्तावेज सहित निर्धारित प्रापत्र “डी” में पदाभिहित अधिकारी (रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी) को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे । 2. यदि नवीनीकरण के लिये आवेदन-पत्र विनिर्माण प्रमाण-पत्र की वैद्यता दिनाँक के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाता है किन्तु विनिर्माण पत्र की वैद्यता दिनाँक के एक-माह के भीतर रुपये 100/- (एक सौ रुपये) अतिरिक्त शुल्क सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । 3. जब तक पदाभिहित अधिकारी (रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी) विनिर्माण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के संबंध में प्राप्त आवेदन-पत्र कोर्इ आदेश पारित न करें तब तक विनिर्माण प्रमाण-पत्र वैद्य माना जावेगा ।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारअन्य
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
पदभिहित अधिकारीइस सेवा प्रदाय के लिये संयुक्त संचालक (खाद एवं उर्वरक) संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, प्रदेश में पदाभिहित अधिकारी होंगे।
समय सीमायह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45-कार्य दिवस के अंदर प्रदान की जायेगी ।
आवेदन प्रक्रियाआवेदक किसी भी लोक सेवा केन्‍द्र के माध्‍यम से आवेदन प्रस्‍तुत कर सकता है एवं आवेदन करने के उपरांत सभी आवश्‍यक दस्‍तावेज हार्ड कॉपी सहित 10 कार्य दिवस में पदाभिहित कार्यालय में प्रस्‍तुत करेंगा ।
आवेदन शुल्कउर्वरक मिश्रणों के विनिर्माण के लिये प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु-विनिर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 1000/- के चालान की प्रति, जो कि लेखा शीर्ष “0401-कृषि विविध, 800-अन्य प्राप्तियाँ” मद में जमा किया गया हो । वैद्यता दिनाँक समाप्त होने के पश्चात एक-माह के भीतर रुपये 100/- (एक सौ रुपये) का चालान अतिरिक्त शुल्क सहित प्रस्तुत किया जावेगा ।
अपीलसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र. भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mpedistrict.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1. निर्धारित प्रपत्र डी में दो प्रति में आवेदन-प्रत्र। 2. विनिर्माण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 1000/- के चालान की प्रति, जो कि लेखा शीर्ष “0401-कृषि विविध, 800-अन्य प्राप्तियाँ” मद में जमा किया गया हो । वैद्यता दिनाँक समाप्त होने के पश्चात एक-माह के भीतर रुपये 100/- (एक सौ रुपये) का चालान अतिरिक्त शुल्क के रुप में प्रस्तुत किया जावेगा । 3. पूर्व में जारी किये गये विनिर्माण प्रमाण-पत्र की प्रति । 4. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 21 “क” के अनुसार प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरणों की सत्यापित सूची । 5. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 14(1) के अनुसार उर्वरकों के मिश्रण या अकार्बनिक सूक्ष्म तत्व उर्वरक के मिश्रण के विनिर्माण विनिर्माता स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति निर्धारित योग्यताधारी (एम.एस-सी. (एजी.) एग्रोनॉमी/स्वार्इल सार्इंस एण्ड एग्रीकल्चर (केमिस्ट्री) अथवा एम.एस-सी. केमिस्ट्री ) होना अनिवार्य है । योग्यता संबंधी प्रणाण पत्र/अंकसूची की प्रमाणित प्रति । 6. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 21 के अनुसार उत्पादो के पेकिंग कवर की रंगीन फोटोप्रति । 7. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 24 के अनुसार उत्पादों की गुणवत्त्ाा के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा उत्पादों की गुणवत्त्ाा की जबावदारी उठाने हेतु दी गर्इ सहमति संबंधी शपथ पत्र । 8. जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा जारी की गर्इ अभिस्वीकृति की प्रति । 9. निर्माण स्थन का उर्वरक निरीक्षक द्वारा प्रमााणित नक्शा की प्रति ।
अपडेट दिनांक18-11-2022 15:31:51

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