विभाग | कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग |
योजना का नाम | कौशल विकास योेजना |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 05-02-2021 |
योजना का उद्येश्य | मध्यप्रदेश के शिल्पी/बुनकरों को शिल्प उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना (संस्थागत प्रशिक्षण के माध्यम से) |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | शिल्प में पंजीयन |
लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | शिल्पी/बुनकर |
लाभ की श्रेणी | अनुदान |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | 1. बुनकर / औद्योगिक समितियां म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 4. अन्तर्गत पंजीकृत समितियाँ।
2. स्वसहायता समूह हाथकरघा/ हस्तशिल्प / उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिये गठित समूह जिनके द्वारा अपने सदस्यों से बचत राशि प्राप्त कर बैंक में जमा की जाती है तथा उत्पादन गतिविधियां संचालित की जा रही हो ।
3. -उद्यमी व्यक्ति जो बुनकरों / शिल्पियों / उद्यमियों से उत्पादन एवं विपणन कराता हो।
4. अशासकीय संस्थाएं पंजीकृत संस्था जो बुनकरों / शिल्पियों / उद्यमियों -- सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गतिविधियों में संलग्न हो ।
5. शासकीय संस्थाएँ - निगम बोर्ड एवं विभागीय प्रशिक्षण संस्थाएँ जो हाथकरघा एवं हस्तशिल्प से संबंधित कार्यों में संलग्न हो । |
पदभिहित अधिकारी | प्रबंधक/प्रभारी |
समय सीमा | त़तसमय निर्धारित की गई समयावधि अनुसार |
आवेदन प्रक्रिया | आवश्यक नहीं |
आवेदन शुल्क | आवश्यक नहीं |
अपील | मुख्यालय |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | योजना के स्वरूप अनुसार वित्तीय सहायता |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | बैंक के माध्यम से |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | शिल्प में पंजीयन |
अपडेट दिनांक | 12/14/2022 2:22:21 PM |