योजना की जानकारी

विभागनगरीय विकास एंव आवास विभाग
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी25-06-2015
योजना का उद्येश्ययोजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रह रहे सभी वर्गों के पात्र परिवारों / हितग्राहियों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाEWS वर्ग के हितग्राही योजना के चारों घटकों BLC, AHP, CLSS एवं ISSR का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। प्रदेश में केवल BLC एवं AHP घटक पर कार्य किया जा रहा है. CLSS घटक मार्च 2022 में बंद हो गया है. पूरे भारत में पक्का आवास न हो. आय 03 लाख से कम हो.
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअनुदान ,वित्तीय सहायता /भत्ता ,आवास
योजना का क्षेत्रUrban
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंसम्बन्धित नगरपालिक निगम / नगरपालिका / नगर परिषद कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है.
पदभिहित अधिकारीकलेक्टर एवं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
समय सीमायोजना की समय सीमा दिसम्बर 2024 है. योजना भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समित्ति की बैठक में स्वीकृत की जाती है.
आवेदन प्रक्रियाहितग्राही पूर्ण दस्तावेज के साथ निकाय के दफ्तर में आवेदन जमा करें.
आवेदन शुल्कनिशुल्क
अपीलकलेक्टर एवं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी. सी एम् हेल्पलाइन में शिकायत की जा सकती है.
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि"BLC: EWS वर्ग के हितग्राहियों हेतु राशि रु 2.50 लाख AHP: EWS वर्ग में निवासरथ हितग्राही हेतु राशि रु 3.00 लाख
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान"BLC: MIS में हितग्राही जोड़े जाने पर राशि रु 1.00 लाख, लिंटेल स्तर पर पहुचने पर राशि रु 1.00 लाख एवं मकान पूर्ण होने पर राशि रु 0.50 लाख हितग्राही के बैंक खाते में विमुक्त की जाती है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.pmaymis.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंआधार, BLC के लिए घटक भूमि संबंधी दस्तावेज, स्वप्रमाणित आय, निवास प्रमाण पत्र, आदि
अपडेट दिनांक02-11-2022 15:37:36

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