| विभाग | उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग |
| योजना का नाम | मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत समितियों/ युवा मण्डलों/ महिला मण्डलों के विधान में संशोधन संबंधी सेवा (धारा 10) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 11-10-1973 |
| योजना का उद्येश्य | पंजीकृत समितियों/ युवा मण्डलों/ महिला मण्डलों के विधान में संशोधन किया जाना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | संस्था के शासी निकाय के अधिकृत पदाधिकारी |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | संस्था के शासी निकाय के अधिकृत पदाधिकारी |
| लाभ की श्रेणी | लागू नहीं |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | संबंधित संभागीय कार्यालय असि0रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं |
| पदभिहित अधिकारी | संबंधित संभागीय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें |
| समय सीमा | 20 दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मय शपथ पत्र के आवेदन |
| आवेदन शुल्क | संशोधन हेतु शुल्क रूपये- 2000/- |
| अपील | रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन भोपाल |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | धारा 10 के तहत संशोधन हेतु निर्धारित प्रारूप |
| अपडेट दिनांक | 11-11-2022 14:01:31 |