| विभाग | उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग |
| योजना का नाम | मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने संबंधी सेवा (धारा 29) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 11-10-1973 |
| योजना का उद्येश्य | किसी भी पंजीकृत समिति/ युवा मण्डल/ महिला मण्डल द्वारा कार्यालय में अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | समिति के सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति, जो संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि चाहते हैं। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | पंजीकृत समिति के शासी निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि |
| लाभ की श्रेणी | लागू नहीं |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| पदभिहित अधिकारी | संबंधित संभागीय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें |
| समय सीमा | 20 दिवस |
| आवेदन प्रक्रिया | निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि हेतु आवेदन, रूपये 10/- का कोर्ट फी टिकट, रूपये 20/- प्रति पृष्ठ सामान्य अथवा रूपये 40/- प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक शुल्क ऑनलाईन चालान के माध्यम से तथा रूपये 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रति दस्तावेज |
| आवेदन शुल्क | रूपये 10/- का कोर्ट फी टिकट, रूपये 20/- प्रति पृष्ठ सामान्य अथवा रूपये 40/- प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक शुल्क ऑनलाईन चालान के माध्यम से तथा रूपये 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रति दस्तावेज |
| अपील | रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन भोपाल |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि हेतु आवेदन, रूपये 10/- का कोर्ट फी टिकट, रूपये 20/- प्रति पृष्ठ सामान्य अथवा रूपये 40/- प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक शुल्क ऑनलाईन चालान के माध्यम से तथा रूपये 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रति दस्तावेज |
| अपडेट दिनांक | 11-11-2022 14:01:49 |