योजना की जानकारी

विभागउद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
योजना का नाममध्यप्रदेश सोसायटी रजि‍स्ट्रीकरण अधि‍नि‍यम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने संबंधी सेवा (धारा 29)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी11-10-1973
योजना का उद्येश्यकिसी भी पंजीकृत समिति/ युवा मण्डल/ महिला मण्डल द्वारा कार्यालय में अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों का निरीक्षण या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियासमिति के सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति, जो संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि चाहते हैं।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारपंजीकृत समिति के शासी निकाय के अधिकृत प्रतिनिधि
लाभ की श्रेणीलागू नहीं
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
पदभिहित अधिकारीसंबंधित संभागीय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें
समय सीमा20 दिवस
आवेदन प्रक्रियानिरीक्षण अथवा प्रतिलिपि हेतु आवेदन, रूपये 10/- का कोर्ट फी टिकट, रूपये 20/- प्रति पृष्ठ सामान्य अथवा रूपये 40/- प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक शुल्क ऑनलाईन चालान के माध्यम से तथा रूपये 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रति दस्तावेज
आवेदन शुल्करूपये 10/- का कोर्ट फी टिकट, रूपये 20/- प्रति पृष्ठ सामान्य अथवा रूपये 40/- प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक शुल्क ऑनलाईन चालान के माध्यम से तथा रूपये 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रति दस्तावेज
अपीलरजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, विन्ध्याचल भवन भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिलागू नहीं
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानलागू नहीं
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंनिरीक्षण अथवा प्रतिलिपि हेतु आवेदन, रूपये 10/- का कोर्ट फी टिकट, रूपये 20/- प्रति पृष्ठ सामान्य अथवा रूपये 40/- प्रति पृष्ठ अत्यावश्यक शुल्क ऑनलाईन चालान के माध्यम से तथा रूपये 100/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रति दस्तावेज
अपडेट दिनांक11-11-2022 14:01:49

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