योजना की जानकारी

विभागअनुसूचित जाति कल्याण विभाग
योजना का नाममहाविद्यालयीन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1976-77
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता पहुंचाना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1)- अशासकीय शिक्षण संस्‍थाओं में अध्‍ययनरत विद्यार्थियों के पालकों की आय रू. 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निवार्ह भत्‍ते की पात्रता नहीं होगी। रू. 2.50 लाख से रू. 6.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्‍थाओं में संबंधित पाठ्यक्रम हेतु देय निर्धारित शिक्षण शुल्‍क, परीक्षा शुल्‍क सहित नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्‍क की ½ (आधी) राशि का भुगतान किया जायेगा। 2)- शासकीय शिक्षण संस्‍थाओं में अध्‍ययनरत विद्यार्थियों को रू. 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्‍ते की पात्रता नहीं होगी। किन्‍तु केवल पूर्ण शुल्‍क की पात्रता होगी। 3)- म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र-एफ 44-10/2018/20-2 दिनांक 05.10.18 अनुसार संबल योजना के परिवार के शासकीय शालाओं में अध्ययनरत बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिए जाने का निर्णय लिया गया है। संबल योजना के अंतर्गत नामांकित परिवार के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति नही किया जाना है। 4) - विभागीय छात्रावास में निवासरत ऐसे विद्यार्थी जिन्‍हें नि: शुल्‍क लॉजिंग/बोर्डिंग की सुविधा दि जा रही है, को निर्वाह भत्‍ता एक तिहाई देय होगा।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंमहाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना
पदभिहित अधिकारीविभागीय जिला अधिकारी
समय सीमासमय सीमा हर साल तय की जाति है
आवेदन प्रक्रियाम.प्र. छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर ऑलनाईन आवेदन करने के पश्‍चात् समस्‍त आवश्‍यक अभिलेखों को संबंधित शिक्षण संस्‍था में प्रस्‍तुत किया जाना होता है।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलविभागीय जिला अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिकोर्स, संस्था का प्रकार एवं आय के आधार पर दी जाति है
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानविभागीय जिला अधिकारी/नोडल व्‍दारा स्‍वीकृति उपरांत देयक जिला कोषालय में प्रस्‍तुत कर भुगतान विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://scholarshipportal.mp.nic.in/Index.aspx , https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAA
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें1) - अ.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें। 2)- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) का स्‍थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्‍यापित छायाप्रति। 3)- एक वर्ष अनुत्‍तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 4)- नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की 'गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।' 5)- मूल निवासी प्रमाण पत्र, अस्‍टाम्पित स्‍व घोषणा पत्र के आधार पर। 6)- अस्‍टाम्पित कागज़ पर स्‍व प्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर तहसीलदार/नायब तहसीलदार व्‍दारा जारी आय प्रमाण पत्र।
अपडेट दिनांक11/7/2022 12:43:21 PM
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