विभाग | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
योजना का नाम | मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/ छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 30.12.2009 |
योजना का उद्येश्य | इस योजना का उदेश्य निःशक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय/अशासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे निःशक्त छात्र/छात्रा को विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करने के अवसर सुलभ हो सकें वहीं दूसरी ओर अन्य निःशक्त विद्यार्थी भी उनकी उपलब्धियों से आकर्षित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दशा में और अधिक अग्रसर हो सकेंगें। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. निःशक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. निःशक्त छात्र/छात्रा को मध्यप्रदेश में स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ही नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक होगा।
3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त होना अनिवार्य है।
4. यदि कोई छात्र/छात्रा किसी अन्य योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हो तो वह इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा।
5. नियमित छात्र/छात्रा किसी वर्ष अथवा सेमेस्टर में अनुर्तीर्ण हो जाता है तो उसी सेमेस्टर वर्ष के लिये अध्ययन के शिक्षण शुल्क/निर्वाह भत्ता/परिवहन भत्ता लिये पात्र नहीं होगा।
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लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा ,दिव्यांग |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
पदभिहित अधिकारी | संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
समय सीमा | 15 कार्य दिवस |
आवेदन प्रक्रिया | आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | कलेक्टर |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | सहायता राशि-1. शिक्षण शुल्क-मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क। 2. निर्वाह भत्ता रूपये 1500/- प्रतिमाह (10 माह के लिये) 3. परिवहन भत्ता-नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/- प्रतिमाह एवं नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह (10 माह के लिये) |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | योजना अतंर्गत राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदान की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://socialjustice.mp.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. निःशक्तता प्रमाण पत्र।
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र।
3. संबंधित संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत होने के आशय का संस्था द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र। |
अपडेट दिनांक | 8/1/2024 11:21:35 AM |