योजना की जानकारी

विभागकुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
योजना का नामएकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना,
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी26-07-2004
योजना का उद्येश्य01- प्रदेश के विभिन्‍न क्‍लस्‍टर क्षेत्र में योजना के प्रावधान अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्‍ध कराना। 02- मलबरी रेशम विकास के क्षेत्र में निजी विस्तार कृषकों के लिये एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना संचालित है। योजना में कृषक की निजी भूमि पर जुलाई माह में उन्नत प्रजाति की 5600 जडयुक्त कलमें उपलब्ध कराकर पौधरोपण कराया जाता है। 01 एकड क्षेत्र के लिये कुल इकाई लागत रूपये 365000 है। हितग्राही को कृमिपालन भवन, सिंचाई उपकरण तथा कृमिपालन उपकरण के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया01- योजना के प्रावधान अनुसार क्‍लस्‍टर क्षेत्र में 02- समस्‍त वर्ग व आय श्रेणी के हितग्राही पात्र जिनके पास स्‍वयं की निजी भूमि उपलब्‍ध है।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए ,भूमिधारी कृषकों
लाभार्थी का प्रकारकिसान ,महिला ,पुरुष ,स्वरोजगार
लाभ की श्रेणीअनुदान ,रोजगार
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंनजदीकी शासकीय रेशम केन्‍द्र/ जिला रेशम कार्यालय
पदभिहित अधिकारी जिला रेशम अधिकारी
समय सीमा आन लाईन आवेदन -eResham Portal पोर्टल पर 01 मार्च से 30 अप्रेल तक। http://eresham.mp.gov.in/
आवेदन प्रक्रिया आन लाईन आवेदन -eResham Portal पोर्टल पर 01 मार्च से 30 अप्रेल तक। http://eresham.mp.gov.in/
आवेदन शुल्कशून्‍य
अपीलरेशम संचालनालय
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिविवरण इकाई लागत रूपये 3.65 लाख जिसमें अनुदान राशि 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक मदवार
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान सत्‍यापन /अनुबंध एवं कार्य की प्रगति/उत्‍पादन के आधार पर प्रावधान अनुसार आन लाईन भुगतान
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक-eResham Portal http://eresham.mp.gov.in/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंवर्ष 2019-20 के हितग्राहियों को उनके कार्यों की किश्तों का लंबित भुगतान विशेष अभियान की समय सीमा में करना सुनिश्चित करें।
अपडेट दिनांक28-05-2025 15:45:52

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