| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | मंदिर सरोवर उपयोजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 02-05-2020 |
| योजना का उद्येश्य | राज्य स्तर पर मंदिर सरोवर उपयोजना क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय देव स्थान मंदिर जिनके पास 15 हे0 से अधिक भूमि हो, मंदिर सरोवर का निर्माण कर सकते हैं। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | स्थल चयन – नवीन तालाब निर्माण हेतु चयनित स्थल पर नदी/नाले का जल संग्रहण क्षेत्र 0.5 वर्ग किमी से 1.5 वर्ग किमी के बीच होना चाहिए एवं 0.5 वर्ग किमी से कम संग्रहण क्षेत्र होने पर खेत तालाब का निर्माण किया जाना चाहिए। शर्ते; तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के प्रति मंदिर/धार्मिक स्थल के व्यवस्थापक/प्रबंधक को देना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य शुरू होने के पूर्व चयनित स्थल पर सामुदायिक कार्य के लिये सूचना फलक लगाया जाना आवश्यक होगा। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लागू नहीं |
| पदभिहित अधिकारी | ग्राम पंचायत |
| समय सीमा | मजदूरी भुगतान हेतु 15 दिवस की समय सीमा |
| आवेदन प्रक्रिया | ग्राम पंचायत में काम की मांग करना |
| आवेदन शुल्क | लागू नहीं |
| अपील | ग्राम पंचायत |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | nrega.nic.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त जॉबकार्ड |
| अपडेट दिनांक | 16-07-2025 17:01:56 |