योजना की जानकारी

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नाममंदिर सरोवर उपयोजना
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी02-05-2020
योजना का उद्येश्यराज्‍य स्‍तर पर मंदिर सरोवर उपयोजना क्रियान्‍वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्‍त जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय देव स्‍थान मंदिर जिनके पास 15 हे0 से अधिक भूमि हो, मंदिर सरोवर का निर्माण कर सकते हैं।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियास्‍थल चयन – नवीन तालाब निर्माण हेतु चयनित स्‍थल पर नदी/नाले का जल संग्रहण क्षेत्र 0.5 वर्ग किमी से 1.5 वर्ग किमी के बीच होना चाहिए एवं 0.5 वर्ग किमी से कम संग्रहण क्षेत्र होने पर खेत तालाब का निर्माण किया जाना चाहिए। शर्ते; तकनीकी एवं प्रशासकीय स्‍वीकृति के प्रति मंदिर/धार्मिक स्‍थल के व्‍यवस्‍थापक/प्रबंधक को देना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य शुरू होने के पूर्व चयनित स्‍थल पर सामुदायिक कार्य के लिये सूचना फलक लगाया जाना आवश्‍यक होगा।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंलागू नहीं
पदभिहित अधिकारीग्राम पंचायत
समय सीमामजदूरी भुगतान हेतु 15 दिवस की समय सीमा
आवेदन प्रक्रियाग्राम पंचायत में काम की मांग करना
आवेदन शुल्कलागू नहीं
अपीलग्राम पंचायत
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिलागू नहीं
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानलागू नहीं
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकnrega.nic.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्‍त जॉबकार्ड
अपडेट दिनांक16-07-2025 17:01:56

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