| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | सामुदायिक पोषण (जैविक) उद्यान |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 17-08-2020 |
| योजना का उद्येश्य | ग्रामीण बच्चों को वर्ष भर कुपोषण से बचाने के लिये विशेष आवश्यकता के अनुरूप हितग्राहीमूलक व सामुदायिक पोषण उद्यान विकसित किये जाने हैं।राज्य आजीविका मिशन द्वारा लिये जाने वाले पोषण उद्यान विकास कार्य में मनरेगा अंतर्गत निम्न कार्य एकल रूप से समूह में लिये जा सकते हैं:-लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर । सामुदायिक शासकीय भूमि पर । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | शर्ते :-शासन द्वारा संचालित स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत की भूमि को प्राथमिकता। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | ग्रामीण |
| लाभ की श्रेणी | लागू नहीं |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | लागू नहीं |
| पदभिहित अधिकारी | ग्राम पंचायत |
| समय सीमा | मजदूरी भुगतान हेतु 15 दिवस की समय सीमा |
| आवेदन प्रक्रिया | ग्राम पंचायत में काम की मांग करना |
| आवेदन शुल्क | लागू नहीं |
| अपील | जनपद पंचायत |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | nrega.nic.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त जॉबकार्ड |
| अपडेट दिनांक | 16-07-2025 17:06:04 |