| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | जय किसान उपयोजना से निजी कृषकों की बंजर एवं पड़त भूमि को कृषि योग्य बनाना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 25-11-2020 |
| योजना का उद्येश्य | मनरेगा क्रियान्वयन हेतु अनुमत्य 262 कार्यो की सूची में व्यक्तियों के पेवल पेरीफेरल/फार्म/फील्ड बण्ड का निर्माण तथा बंजर पड़त भूमि का समतलीकरण/ सही आकार देने का कार्य शामिल है। उक्त के अनुक्रम में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जयकिसान उपयोजना क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | पात्र हितग्राही – मनरेगा अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राही जिनके पास निजी स्वामित्व की बंजर पड़त भूमि हो। वन अधिकार अधिनियम 2006 के हक प्रमाण पत्र धारक जिन्हें आवंटित भूमि बंजर व पड़त हो। शर्ते :- हितग्राही को एक वर्ष में अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि पर लाभ दिया जा सकेगा। भूमि विवादित न हो। जिनके पास सबसे कम बंजर व पड़त भूमि होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदाय की जावेगी। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | ग्राम पंचायत |
| पदभिहित अधिकारी | ग्राम पंचायत |
| समय सीमा | निरंक |
| आवेदन प्रक्रिया | जिनके पास सबसे कम बंजर व पड़त भूमि होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदाय की जावेगी। |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | जनपद पंचायत सी.ई.ओ. |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | मजदूरी भुगतान/ कार्य में शत प्रतिशत अनुदान |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | काम के आधार पर मजदूर/हितग्राही के खाते में इलेक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान, 100 दिवस का रोजगार । |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | nrega.nic.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त जॉबकार्ड |
| अपडेट दिनांक | 20-05-2026 14:41:23 |