विभाग | श्रम विभाग |
योजना का नाम | सुपर 5000 कक्षा 10वीं (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-08-16 |
योजना का उद्येश्य | मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मेधावी संतानों को आगामी शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | (1) मंडल का पंजीकृत वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक होना आवश्यक
(2) पंजीकृत निर्माण श्रमिक की ऐसी 5000 संतानों को जो म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्उल द्वारा आयोजित कक्षा 10 वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुए संपूर्ण राज्य की मेरिट में सर्वोच्च 5000 बच्चों में सम्मिलित है।
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लाभार्थी वर्ग | मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
लाभार्थी का प्रकार | महिला ,पुरुष |
लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | क्षेत्रीय अधिकारी जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधीकारी, कल्यााणअधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक
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पदभिहित अधिकारी | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी |
समय सीमा | जिस वर्ष परिणाम घोषित हो उसके आगामी शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक |
आवेदन प्रक्रिया | पदाभिहीत अधिकारी के कार्यालय पर निर्धारित प्रारूप तथा समयसीमा मे आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | प्रथम अपीलीय अधिकारी सहायक कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण मंडल भोपाल
द्वितीय अपीलीय अधिकारी कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण मंडल भोपाल
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अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | 25,000 रूपये |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | डीबीटी पद्धति से सीधे हितग्राही के खाते में |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mpedistrict.gov.in |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | निर्धारित आवेदन पत्र, अंकसूची एवं पंजीयन की प्रति |
अपडेट दिनांक | 11/2/2022 12:30:38 PM |