विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना का नाम | शौर्यादल |
हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | • आदिवासी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं व किषोरी बालिकाओं को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना जहां वे स्वयं के आस्तित्व व विकास की सोच को सुदृढ़ कर सकें।
• महिलाए व किशोरी बालिकाए अपने मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों एवं इनका उपयोग करनें में सक्षम हों।
• स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आदि के क्षेत्र में महिलाए एवं किषोरी बालिकाए अपनी समान पहुंच बना सकें।
• महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच, कुप्रथाओं, भेदभावों में परिवर्तन लाना।
• महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के मुद्दों को समाज के समक्ष दृढता से प्रस्तुत करना।
• सामाजिक विकास में महिलाओं व किशोरी बालिकाओं की भागीदारी को बढावा।
• महिलाओं व किशोरी बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना।
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लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. ग्राम/वार्ड/आंगनवाडी क्षेत्र की सभी 15 से 45 वर्ष की किशोरी बालिकाएं तथा महिला शौर्यादल की सदस्य बन सकती हैं।
2. दल में ग्राम/वार्ड/आंगनवाडी क्षेत्र की निवासी सभी जाति, धर्म, वर्ग एवं समुदाय की किशोरी बालिका व महिला सदस्य हो सकती है।
3. दल में शिक्षित, अशिक्षित, शालात्यागी सभी किशोरी बलिकाए व महिलाए सदस्य बन सकती है।
4. शौर्यादल के सदस्यों का कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए।
अध्यक्ष एवं समन्वयकों के लिए अर्हता/ योग्यताः-
शौर्यादल के आम सदस्यों के लिए निर्धारित अर्हता के अतिरिक्त -
1. कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक होगा।
2. प्रबंधन समिति में एक अनुसूचित जनजाति, एक अनुसूचित जाति एवं एक पिछड़ा वर्ग की सदस्य होंगी।
3. इनमें नेतृत्व का गुण हो तथा सक्रिय हों।
4. बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित हों।
5. अपनी बात को अच्छे से रखने, समझाने के योग्य हों।
चयन प्रक्रियाः-
1. शौर्यादल की आम सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखने वाली कोई भी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास अपना नाम पंजीकृत करा सकती है।
2. अध्यक्ष एवं समन्वयक के लिये नामांकन प्रस्तुत होंगे। समस्त आम सदस्यों द्वारा वोटिंग प्रक्रीया से इनका चयन किया जावेगा।
3. विशेष कार्य समिति के लिए आम सदस्यों में से ही रूचि अनुसार नामांकन पत्र पृथक- पृथक विशेष कार्य समितियों के लिए पृथक-पृथक प्रस्तुत किये जाऐंगे। आम सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति/वोटिंग से किया जावेगा।
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लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | महिला |
लाभ की श्रेणी | लागू नहीं |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
पदभिहित अधिकारी | बाल विकास परियोजना अधिकारी |
समय सीमा | निरंक |
आवेदन प्रक्रिया | 1. शौर्यादल की आम सदस्यता प्राप्त करने की योग्यता रखने वाली कोई भी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास अपना नाम पंजीकृत करा सकती है।
2. अध्यक्ष एवं समन्वयक के लिये नामांकन प्रस्तुत होंगे। समस्त आम सदस्यों द्वारा वोटिंग प्रक्रीया से इनका चयन किया जावेगा।
3. विशेष कार्य समिति के लिए आम सदस्यों में से ही रूचि अनुसार नामांकन पत्र पृथक- पृथक विशेष कार्य समितियों के लिए पृथक-पृथक प्रस्तुत किये जाऐंगे। आम सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति/वोटिंग से किया जावेगा। |
आवेदन शुल्क | निः शुल्क |
अपील | निरंक |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
अपडेट दिनांक | 12/14/2022 2:29:34 PM |