विभाग | उच्च शिक्षा विभाग |
योजना का नाम | दिव्यांग विद्यार्थियों को कंप्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | दिव्यांग विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशी प्रदान करना |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर/प्रबंधन विषय का विद्यार्थी हो।
माता-पिता /पालकों की वार्षिक आय राशि रूपये 1.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | नवीन एवं नवीनीकरण हेतु संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा |
पदभिहित अधिकारी | अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा |
समय सीमा | वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक |
आवेदन प्रक्रिया | 1. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
2. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाता है।
3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
4. प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।
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आवेदन शुल्क | निशुल्क |
अपील | उच्च शिक्षा संचालनालय |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | राशि रूपये 1500/- प्रतिमाह निर्वाह भत्तानगर निगम क्षेत्र में राशि रूपये 500/- तथा निगम पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | 1. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
2. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाता है।
3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
4. प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।
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योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
2. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जाता है।
3. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
4. प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है।
5. आय प्रमाण पत्र मूल निवासी सर्टिफिकेट |
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अपडेट दिनांक | 11/9/2022 2:40:53 PM |