विभाग | अनुसूचित जाति कल्याण विभाग |
योजना का नाम | राज्य छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 5) |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1966-67 |
योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता पहुंचाना| |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नियमित छात्र-छात्रा हो। अनुसूचित जाति केछात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि 200 रू प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक प्रदान की जाती है। |
लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि 150 रू प्रतिवर्ष 31 अककूबर तक प्रदान की जाती है । |
पदभिहित अधिकारी | विभागीय जिला अधिकारी |
समय सीमा | समय सीमा तय नहीं |
आवेदन प्रक्रिया | संबंधित शिक्षण संस्था में आवेदन समस्त आवश्यक अभिलेखों के सथ प्रस्तुत किया जाना होता है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | विभागीय जिला अधिकारी |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | सींगल/वन-क्लिक में समस्त पात्र विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। |
अपडेट दिनांक | 11/14/2022 12:15:18 PM |