योजना की जानकारी

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2017
योजना का उद्येश्यग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित समस्त मार्गो में से ग्रोथ सेन्टर एवं रूरल हब को जोडने वाले चयनित मार्गो का उन्नयन कार्य।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियायोजना अंतर्गत तैयार की गई सी.यू.सी.पी.एल. (Comprehensive Up-gradation Cum Consolidation Priority List) के आधार पर घटते क्रम में योजनांतर्गत प्रदेश में कुल 5015 कि.मी. की सीमा में विकास खण्डवार स्वीकृति भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान प्रदान की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश को आवंटित लम्‍बाई की स्‍वीकृति भारत सरकार से प्राप्‍त हो गई है। नवीन स्‍वीकृति अब प्राप्‍त नहीं हो रही है। 1. भारत सरकार से मार्गों/पुलों की स्वीकृति, प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्‍वीकृति पश्चात कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा स्‍वीकृति उपरांत ठेकेदार से अनुबंध कराया जाकर संबंधित ठेकेदार के माध्यम से कार्य सम्पादित कराये जाते है, जिसकी निगरानी परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं कंसल्टेंसी के तकनीकी स्टॉफ द्वारा की जाती है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता निगरानी हेतु स्वतंत्र रूप से नियुक्त स्टेट क्वालिटी मॉनीटर एवं नेशनल क्वालिटी मॉनीटर द्वारा कार्य के दौरान एवं पूर्ण होने पर कार्य की जॉंच कराई जाती है। संभाग स्तर एवं राज्य स्‍तर से उच्च अधिकारियों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार जॉच कराई जाती है। 2. कार्य मापदण्ड अनुसार नहीं पाये जाने अथवा समय पर पूर्ण नही हो पाने पर अनुबंधानुसार कार्यवाही की जाती है। 3. योजना अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत पॉच वर्ष तक गारंटी अवधि (डीएलपी) में होते है जिनके संधारण की जिम्मेरदारी मार्ग निर्माण करने वाले ठेकेदार की ही होती है। संतोषजनक संधारण कार्य नहीं पाये जाने पर नियमानुसार भुगतान में कटौती की जाती है। कार्य अधिक खराब होने एवं अधिकारियों के निर्देशों के उपरांत भी कार्य नियमानुसार संधारित नही होने पर अनुबंध निरस्त करने का प्रावधान है। 4. योजना अंतर्गत मार्गों के निर्माण पूर्व प्रचलित रास्तोंं एवं शासकीय भूमि पर ही किये जाते है यदि बीच में निजी भूमि आती है तो कृषक की सहमति/दानपत्र के पश्चात ही कार्य कराये जाते है। योजना अंतर्गत मुआवजा भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिले में स्थिति परियाजना क्रियान्‍वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल
पदभिहित अधिकारीशासन स्‍तर
समय सीमासमय-सीमा निश्चित नहीं
आवेदन प्रक्रियाशासन के आदेशानुसार
आवेदन शुल्ककुछ नहीं
अपीलजिले में स्थिति परियाजना क्रियान्‍वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिलागू नहीं है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानलागू नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकpmgsy.nic.in, www.mprrda.org
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंयह योजना हितग्राही मूलक योजना नहीं है। अत: व्‍यक्तिगत रूप से किसी दस्‍तावेज की आवश्‍यकता नहीं हे। योजना संबंधी शिकायत होने पर सादे कागज पर शिकायत की जा सकती है।
अपडेट दिनांक20-05-2026 14:35:01

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