योजना की जानकारी

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामएम.पी.आर.सी.पी.
हितग्राही मूलक है या नहीनहीं
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2017
योजना का उद्येश्यमुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना द्वारा निर्मित 10000 किमी ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण एवं 510 किमी नवीन मार्गों द्वारा दोहरी संपर्कता प्रदान करना
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाजनगणना 2001 के अनुसार लाभांवित ग्राम, सामान्य क्षेत्र, आबादी 150-499, आदिवासी क्षेत्र 100-249 510 कि.मी. दोहरी संपर्कता (1) न्यूनतम 5000 जनसंख्या लाभांवित हो। (2) बहुउपयोगी की पहुंच दूरी में 50 % की कमी हो। (3) Through Route न्यूनतम लंबाई 10 कि.मी. हो। 1. राज्य सरकार से मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात् कार्य की निविदाएं प्रस्तावित की जाती है। निविदा स्वीकृति उपरांत ठेकेदार से अनुबंध कराया जाकर संबंधित ठेकेदार के माध्यम से कार्य सम्पादित कराये जाते है। 2. मार्गों की निगरानी एवं किये गए कार्य के भुगतान हेतु एन.आई.सी. द्वारा विकसित Geo-Reach Software का उपयोग किया जाता है। 3. योजना अंतर्गत मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद संधारण हेतु मार्गों को National e-Marg में स्थानांतरित किया जाता है।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारसभी के लिए
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिले में स्थिति परियाजना क्रियान्‍वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्‍यालय भोपाल
पदभिहित अधिकारीशासन स्‍तर
समय सीमासमय-सीमा निश्चित नहीं
आवेदन प्रक्रियाशासन के आदेशानुसार
आवेदन शुल्ककुछ नहीं
अपीलजिले में स्थिति परियाजना क्रियान्‍वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्‍यालय भोपाल
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिलागू नहीं है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानलागू नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mprrda.org
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंयह योजना हितग्राही मूलक योजना नहीं है। अत: व्‍यक्तिगत रूप से किसी दस्‍तावेज की आवश्‍यकता नहीं हे। योजना संबंधी शिकायत होने पर सादे कागज पर शिकायत की जा सकती है।
अपडेट दिनांक20-05-2026 15:32:26

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