| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | राज्य संपर्कता किसान निधी जोड़ |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017 |
| योजना का उद्येश्य | ग्रामों को एकल संपर्कता प्रदान करना |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड से छुटे हुए ग्रामों को संपर्कता तथा 250 से अधिक आबादी के ग्रामों को एकल संपर्कता प्रदाय करना
इस योजना के तहत् सीमित कार्यो हेतु मण्डी निधि से राशि की सहमति उपरांत 384 मार्गो की स्वीकृति जारी की गयी थी। वर्तमान में योजनांतर्गत नवीन कार्यो की स्वीकृति जारी किया जाना संभव नही है। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले में स्थिति परियाजना क्रियान्वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्याल भोपाल |
| पदभिहित अधिकारी | शासन स्तर |
| समय सीमा | समय-सीमा निश्चित नहीं |
| आवेदन प्रक्रिया | शासन के आदेशानुसार |
| आवेदन शुल्क | कुछ नहीं |
| अपील | जिले में स्थिति परियाजना क्रियान्वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्याल भोपाल |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं है। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.mprrda.org |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | यह योजना हितग्राही मूलक योजना नहीं है। अत: व्यक्तिगत रूप से किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं हे। योजना संबंधी शिकायत होने पर सादे कागज पर शिकायत की जा सकती है। |
| अपडेट दिनांक | 16-07-2025 17:09:06 |