| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना संधारण |
| हितग्राही मूलक है या नही | नहीं |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2000 |
| योजना का उद्येश्य | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अन्य मदों से स्वीकृति उपरांत पूर्ण कार्यों का संधारण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से झाड़ी सफाई, शोल्डर की मरम्मत, पेच रिपेयर एवं आवश्यकता अनुसार पुनर्डामरीकरण (रिन्यूअल) पुल-पुलिया की मरम्मत इत्यादि कार्य शामिल है। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मूल निर्माण के संविदाकार को कार्य पूर्णता उपरांत 5 वर्ष तक (DLP) संधारण कार्य करना होता है। उक्त गारंटी अवधि पूर्ण होने के पश्चाप मार्ग के पॉच वर्ष तक संधारण (MTN) हेतु पुन: ऐजेंसी निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार आगे 5-5 वर्ष के संधारण हेतु क्रमश: PTN (Post Ten Years) एवं FTN (Post Fifteen Years) हेतु पुन: ऐजेंसी निर्धारित किये जाने का प्रावधान है।
वर्तमान में लगभग 88700 किमी सड़के संधारण अनुबंध के संधारित की जा रही है जिसमें से 28700 किमी सड़के 5 वर्षीय संधारण, लगभग 60000 किमी मार्ग 5 वर्षीय पश्चात संधारण किया जा रहा है। अभी तक योजना अंतर्गत लगभग 52000 किमी लम्बाई में पुनर्डामरीकरण (रिन्यूअल) कार्य किया जा चुका है। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | सभी के लिए |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले में स्थिति परियाजना क्रियान्वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल |
| पदभिहित अधिकारी | शासन स्तर |
| समय सीमा | समय-सीमा निश्चित नहीं |
| आवेदन प्रक्रिया | शासन के आदेशानुसार |
| आवेदन शुल्क | कुछ नहीं |
| अपील | जिले में स्थिति परियाजना क्रियान्वयन इकाई/ म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | लागू नहीं है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | लागू नहीं है। |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | pmgsy.nic.in, www.mprrda.org |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | यह योजना हितग्राही मूलक योजना नहीं है। अत: व्यक्तिगत रूप से किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं हे। योजना संबंधी शिकायत होने पर सादे कागज पर शिकायत की जा सकती है। |
| अपडेट दिनांक | 20-05-2026 15:39:27 |