विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | एकीकृत छात्रावास योजना |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | प्रदेश के अ.जा./अ.ज.जा./पि.वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये विभाग द्वारा कक्षा 01 से लेकर 12वीं तक स्कूली शिक्षा हेतु एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के लिये छात्रावास योजना संचालित की जा रही है। छात्रावास में छात्र एवं छात्राओं को निशुल्क आवासीय सुविधा- भवन, बिजली एवं पानी, भोजन व्यवस्था, फर्नीचर, बिस्तर सामग्री, पुस्तकालय, कोचिंग जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रावास मे प्रवेश की प्राथमिकता दी जाती है। लडकियों के लिए अधिकतम दूरी - 3 किलोमीटर लडकों के लिए अधिकतम दूरी - 8 किलोमीटर ( कोई आय बन्धन नहीं है। )
o छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
o छात्र एवं छात्राएं जनजातीय वर्ग के हो।
o छात्र एवं छात्राएं मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो।
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लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | शिक्षा ,भोजन ,छात्रावास |
योजना का क्षेत्र | शहरी एवं ग्रामीण |
पदभिहित अधिकारी | अधीक्षक |
समय सीमा | एक सप्ताह |
आवेदन प्रक्रिया | https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है |
आवेदन शुल्क | Nil |
अपील | सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | आश्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों को भोजन एवं आवासीय सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | योजना अंतर्गत अनुमोदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया MPTAAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन |