विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | छात्रवृत्ति योजना - महाविद्यालयीन
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अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु यह छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है जिससे इस वर्ग के विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें । |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | • यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं, महाविद्यालयों, पी.एच.डी. एवं व्यवसायिक पाठयक्रमों तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाती है ।
• आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो । शासकीय एवं शासकीय स्ववित्त पोषी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है। अतः विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता होती है ।
• अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों/माता पिता जिनकी वार्षिक आय रू. 6.00 लाख तक है ।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | शहरी एवं ग्रामीण |
पदभिहित अधिकारी | सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय |
समय सीमा | एक सप्ताह |
आवेदन प्रक्रिया | https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है |
आवेदन शुल्क | Nil |
अपील | सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार प्रवेश एंव फीस नियामक समिति एंव निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाता है । |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | योजना अंतर्गत अनुमोदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया MPTAAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन |