योजना की जानकारी

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामविधार्थी कल्याण योजना (3997)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2017-2018
योजना का उद्येश्यअनु.ज.जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विदयार्थियों की विशिष्ट परिस्थितियों में आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये सहायता देने के उददेश्य से विधार्थी कल्याण योजना लागू की गई है ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियामध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी,अनु.ज.जा.वर्ग का शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का नियमित विदयार्थी होना होगा छात्रावास आश्रम में निवासरत रहते हुए मृत्यु् होने पर ।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारमध्यप्रदेश के मूल निवासी
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंजिला अधिकारी के माध्ययम से आफलाईन
पदभिहित अधिकारीHOD
समय सीमानिर्धारित नहीं
आवेदन प्रक्रियाअनुसूचित जन जातीय /विमुक्त जाति के समस्त छात्र-छात्राओं को जो कक्षा 1 से 10वीं तक तथा मेट्रिकोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत हो ।
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अपीलजिला अधिकारी के माध्ययम से आफलाईन
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि1. विशिष्‍ट आयोजन में कला सांस्‍कृतिक,बौद्धिक,वैज्ञानिक सम्‍म‍िलित लिये रू.3000/-2. नि:शक्‍त विद्यार्थी को ट्रायसायकिल हेतु रू. 3000/- 3. असामायिक विपत्ति पर रू.25000/- 4. विशेष रोग-कैंसर,टी.बी.,हदयरोग रू.10000/- तथा मृत्‍यु पर रू25000/-
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानजिला स्त‍र पर
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंहितग्राही प्रोफाइल पंजीयन
अपडेट दिनांक1/18/2023 5:47:21 PM

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