योजना की जानकारी

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नाम’’गुरूकुलम्’’ विद्यालयों का संचालन
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2017
योजना का उद्येश्यजनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु संभाग मुख्यालय में उच्च गुणवत्ता वाली अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना तथा नियमित शिक्षा के साथ ही राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इन विद्यार्थियों को सफलता हेतु योग्य बनाना है। इन विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में अध्यापन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 12 वीं तक के लिए संचालित होगा। प्रत्येक कक्षा दो वर्ग में होगी। एक वर्ग अधिकतम 40 विद्यार्थियों हेतु रहेगा संस्था में कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में विज्ञान एवं गणित संकाय पृथक-पृथक दो दो वर्गो में संचालित कर दिवा विद्यार्थियों सहित कुल 720 सीट तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रत्येक कक्षा की कुल 50 प्रतिशत सीट बालिकाओं हेतु निर्धारित हैं ।4 संभागीय मुख्यालय भोपाल,इंदौर, जबलपुर एवं शहडोल में गुरूकुलम् विद्यालय संचालित है ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकक्षा 6 वीं एवं 9 वीं में प्रवेश हेतु आनलाईन प्रवेश परीक्षा के माध्यरम से मेरिट के आधार पर
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रावास ,शिक्षा ,भोजन ,सामग्री सहायता
योजना का क्षेत्रशहरी एवं ग्रामीण
पदभिहित अधिकारीसहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय
समय सीमाएक सप्ताह
आवेदन प्रक्रियाhttps://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है
आवेदन शुल्कNil
अपीलसहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि• विद्यालय में प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को शैक्षणिक, आवासीय व्यवस्था निशुल्क देय होगी। • राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को देय मासिक शिष्यवृत्ति एवं आदर्श आवासीय विद्यालयों में देय विशेष पोषण आहार भत्ता भी देय होगा। • शालेय गणवेश, ट्रैक सूट तथा खेल सामग्री, प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने का आवागमन व्यय। • एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में देय शैक्षणिक/शैक्षणेत्तर गतिविधियों की समस्त सुविधाएं समान रूप से देय होगी।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानयोजना अंतर्गत अनुमोदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया MPTAAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंहितग्राही प्रोफाइल पंजीयन

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