विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | 5205 अखिल भारतीय सेवाओं की सिविल सेवा परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | वर्तमान युग शैक्षणिक स्पर्धा का युग है। इस हेतु वर्तमान परिवेश में अनेक कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जिनके माध्यम से छात्र-छात्रायें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, इस हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग दिलाये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ 10-51/2011/25-2, दिनांक 12.09.2013 द्वारा ‘‘अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिये निजि कोचिंग‘‘ योजना स्वीकृत की गई है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कोचिंग हेतु अभ्य‘र्थियों की अर्हता-
• आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।
• माता-पिता/अभिभावक/स्वयं की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रूपये 6.00 लाख (रूपये छः लाख) से अधिक न हो।
• अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में (विगत तीन वर्षो में) उर्त्तीण हुए हों, को योजना का लाभ लेने के लिये प्रथमतः सीधे चयनित किया जावेगा तथा शेष सीटों के लिये जो आवेदक स्नातक उर्त्तीण है उनके लिये संकायवार सूची तैयार कर Arts/Commerce/Science/Engineeing Group/Medical Group हेतु स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर, मेरिट के आधार लक्ष्य अनुसार समान अनुपात में चयन किया जावेगा। किसी संकाय में आवेदन कम प्राप्त होने पर उनकी रिक्त सीट अन्य संकाय में समान रूप से अंतरित की जावेगी। 5% सीटें कम आय के जरूरत मन्द होनहार विद्यार्थियों हेतु आरक्षित होंगी।
• उक्त योजना में अभ्यर्थियों को योजना का लाभ एक बार ही प्रदान किया जाता है।
• विभाग के MPTAASC पोर्टल में प्रोफाईल पंजीयन करना अनिवार्य होगा।
• अभ्य र्थी की आयु यू.पी.एस.सी द्वारा संबधित वर्ष की Civil Sewa (Pre) की परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित होगी।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता ,शिक्षा ,प्रशिक्षण |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | कार्यालय, आयुक्तत जनजातीय कार्य, सतपुडा भवन, भोपाल |
पदभिहित अधिकारी | विभागाध्यनक्ष कार्यालय भोपाल । |
समय सीमा | निश्चित नहीं है। |
आवेदन शुल्क | Nil |
अपील | कार्यालय, आयुक्तै जनजातीय कार्य, मध्यडप्रदेश |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वित्तीलय सहायता |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | • योजना अंतर्गत चयनित अभ्यंर्थियों को दिल्ली स्थित इम्पेेनल्डे कोचिंग की कोचिंग शुल्कय की राशि अधिकतम 2.00 लाख अथवा कोचिंग की वास्तलविक शुल्कस जो भी कम हो सीधे संस्थान को भुगतान की जाती है।
• अभ्यकर्थियों को पुस्तिकों के क्रय हेतु सहायता राशि रूपये 15000/-एक बार/एक मुस्ते सीधे अभ्यअर्थी के खाते में प्रदाय की जाती है।
• अभ्यर्थियों को शिष्यकवृत्ति, परिवहन सुविधा, आवास सुविधा, भोजन सुविधा हेतु रूपये 12500/- प्रतिमाह, अधिकतम 18 माह, उपस्थिति के आधार पर सीधे अभ्यकर्थी के खाते में प्रदान किया जाता है।
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ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | MPTAASC ?? ??????, ??, ??? ??????, ???? ?????? ????, ??? ??? ???? ?? ?????? ????? ???? ?? ?????? ??????? ?? ????????? ???? ?? ?????? ????, ???????? ??? ????? |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन |
अपडेट दिनांक | 10/20/2022 5:45:27 PM |