विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | 8011 ‘’सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन” |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | म.प्र. प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्ये एवं साक्षात्कावर में सफल होने अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यीर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | (अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नांनुसार राशि प्रदाय की जाती है :-
प्रारंभिक परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर:- 40,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 60,000/-
साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर:- 50,000/-
नोट :- अखिल भारतीय सिविल सेवा में सफल अभ्य0र्थियों को उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होता है।
(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय के सफल प्रतियोगियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो,कोः-
प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 20,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 30,000/-
साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर:- 25,000/-
उक्ताानुसार अभ्य र्थी को राशि केवल प्रथम बार सफलता प्राप्त करने पर ही प्रदान की जाती है, दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि दी जाती है एवं तीसरी बार सफल होने पर योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाता।
अभ्य।र्थी की आयु यू.पी.एस.सी द्वारा संबधित वर्ष की Civil Sewa (Pre) की परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित होगी।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | प्रोत्साहन राशि |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला स्तपर |
पदभिहित अधिकारी | जिला स्तपर |
समय सीमा | निश्चित नहीं है। |
आवेदन प्रक्रिया | (अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नांनुसार राशि प्रदाय की जाती है :-
प्रारंभिक परीक्षा मे उत्तीर्ण होने पर:- 40,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 60,000/-
साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर:- 50,000/-
नोट :- अखिल भारतीय सिविल सेवा में सफल अभ्य0र्थियों को उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होता है।
(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले जनजातीय के सफल प्रतियोगियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से अधिक न हो,कोः-
प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 20,000/-
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर:- 30,000/-
साक्षात्कार उपरांत सफल होने पर:- 25,000/-
उक्ताानुसार अभ्य र्थी को राशि केवल प्रथम बार सफलता प्राप्त करने पर ही प्रदान की जाती है, दूसरी बार सफलता प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित राशि की 50 प्रतिशत राशि दी जाती है एवं तीसरी बार सफल होने पर योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाता।
अभ्य।र्थी की आयु यू.पी.एस.सी द्वारा संबधित वर्ष की Civil Sewa (Pre) की परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित होगी।
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आवेदन शुल्क | Nil |
अपील | कार्यालय, आयुक्तै जनजातीय कार्य, मध्य प्रदेश |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वित्तीलय सहायता |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | जिला स्तॉर पर आवेदन का सत्यारपन कर राशि अभ्यपर्थी के सीधे खाते में ट्रॉसफर की जाती है। |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन
2. म.प्र. लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण अभ |
अपडेट दिनांक | 8/25/2022 11:33:08 AM |