योजना की जानकारी

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामनेतृत्‍व विकास शिविर योजना एवं विकास दर्शन
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यप्रदेश के 51 जिलों तथा विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्‍य 15 जिलों की कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक पाने वाले जनजातीय वर्ग के एक छात्र एवं एक छात्रा को प्रतिवर्ष 23 से 28 जनवरी तक भोपाल में आमंत्रित कर नेतृत्‍व विकास क्षमता बढ़ाने हेतु 3 दिवसीय शिविर का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया जाता है। विकास दर्शन योजना अंतर्गत प्रत्‍येक जिले से एक आदिवासी महिला एवं पुरूष प्रतिनिधि का जिले स्‍तर से चयन कर गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। छात्र छात्राओं एवं प्रतिनिधियों को महामहिम राज्‍यपाल, माननीय मुख्‍यमंत्री , माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, मुख्‍य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं अन्‍य अतिविशिष्‍ट जनों से भेंट करायी जाती है, एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्‍थलों का भ्रमण कराया जाता है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया• नेतृत्‍व विकास शिविर योजना:- शासकीय विद्यालय में अध्‍ययनरत कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्‍त करने वाला एक आदिवासी छात्र एवं छात्रा। • विकास दर्शन :- जिला स्‍तर पर चयनित ।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीप्रोत्साहन राशि
योजना का क्षेत्रशहरी एवं ग्रामीण
पदभिहित अधिकारीसहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय
समय सीमाएक माह
आवेदन प्रक्रियाशासकीय विद्यालय में अध्‍ययनरत कक्षा 10 वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्‍त करने वाला एक आदिवासी छात्र एवं छात्रा। विकास दर्शन योजना अंतर्गत प्रत्‍येक जिले से एक आदिवासी महिला एवं पुरूष प्रतिनिधि का जिले स्‍तर से चयन
आवेदन शुल्कNil
अपीलसहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग जिला कार्यालय
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि• नेतृत्‍व विकास शिविर योजना:- शिविर में भाग लेने वाले छात्र - छात्राओं को गणवेश, ब्‍लेजर, एक बैग, मोबाइल टैब, भोपाल आने जाने का कि‍राया,आदि । • विकास दर्शन :- प्रत्‍येक प्रतिनिधि को भोपाल आवागमन हेतु व्‍यय एवं दर्शनीय स्‍थलों का भ्रमण ।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानयोजना अंतर्गत अनुमोदन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया ऑफलाइन की जाती है
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