योजना की जानकारी

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामदीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल योजना
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यग्रामीण गरीब युवाओं/युवतियों का कौशल उन्‍नयन कर, रोजगार से जोड़ना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया15-35 वर्ष के ग्रामीण गरीब परिवार के युवा। आयु सीमा में छूट-45 वर्ष (महिला,दिव्यांग,मैला ढ़ोनेवाले, ट्रांसजेंडर एवं उपेक्षित जनजाति समूह के अभ्यार्थी)। एनआरएलएम अन्तर्गत एसएचजी परिवार के सदस्य। बीपीएल परिवार, आरएसबीवाई एवं पीडीएस कार्ड धारक। मनरेगा परिवार के युवा विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिवस का कार्य किया हो। एसईसीसी 2011 स्वतः समावेशन परिवार के युवा।
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए
लाभार्थी का प्रकार18-35 वर्ष गरीब ग्रामीण युवा/ युवतियों
लाभ की श्रेणीरोजगार ,प्रशिक्षण
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन प्रक्रियाऑनलाईन
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनिरंक
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttps://ddugky.gov.in
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंशैक्षणिक योग्‍यता, पहचान प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, मूलनिवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि
अपडेट दिनांक16-07-2025 17:09:44

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