| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | ग्रामीण गरीब युवाओं/युवतियों का कौशल उन्नयन कर, रोजगार से जोड़ना। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 15-35 वर्ष के ग्रामीण गरीब परिवार के युवा।
आयु सीमा में छूट-45 वर्ष (महिला,दिव्यांग,मैला ढ़ोनेवाले, ट्रांसजेंडर एवं उपेक्षित जनजाति समूह के अभ्यार्थी)।
एनआरएलएम अन्तर्गत एसएचजी परिवार के सदस्य।
बीपीएल परिवार, आरएसबीवाई एवं पीडीएस कार्ड धारक।
मनरेगा परिवार के युवा विगत वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिवस का कार्य किया हो।
एसईसीसी 2011 स्वतः समावेशन परिवार के युवा।
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| लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | 18-35 वर्ष गरीब ग्रामीण युवा/ युवतियों |
| लाभ की श्रेणी | रोजगार ,प्रशिक्षण |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाईन |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | https://ddugky.gov.in |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | शैक्षणिक योग्यता, पहचान प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, मूलनिवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि |
| अपडेट दिनांक | 16-07-2025 17:09:44 |