योजना की जानकारी

विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
योजना का नामस्‍वरोजगार प्रशिक्षण संस्‍थान (आरसेटी)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यग्रामीण गरीब युवाओं/युवतियों का कौशल उन्‍नयन कर, स्‍वरोजगार हेतु सक्षम कराना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया(1)प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्‍यवसायी जो आजीविका मिशन/तेजस्विनी परियोजना में गठित समूह सदस्‍य हों या जिनकी पत्नि समूह सदस्‍य हों (2) ग्रामीण प्रवासी श्रमिक एवं समाज के समस्‍त गरीब (3) रोजगार/कामगार सेतु पोर्टल पर दर्ज ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक (4) मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी के साथ-साथ स्‍थानीय निवासियों को प्राथमिकता होगी किंतु स्‍थानीय प्रमाण-पत्र शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (5)आवेदक किसी भी राष्‍ट्रीयकृत बैंक/वित्‍तीय संस्‍था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए
लाभार्थी का प्रकार 18-45 वर्ष गरीब ग्रामीण युवा/ युवतियों
लाभ की श्रेणीप्रशिक्षण
योजना का क्षेत्रRural
आवेदन प्रक्रियाऑनलाईन
आवेदन शुल्कनि:शुल्‍क
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिनि:शुल्‍क
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधाननिरंक
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकhttp://nirdpr.org.in/rseti/
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंपहचान प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, मूलनिवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि
अपडेट दिनांक20-05-2026 15:43:54

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