| विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
| योजना का नाम | स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | ग्रामीण गरीब युवाओं/युवतियों का कौशल उन्नयन कर, स्वरोजगार हेतु सक्षम कराना। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | (1)प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायी जो आजीविका मिशन/तेजस्विनी परियोजना में गठित समूह सदस्य हों या जिनकी पत्नि समूह सदस्य हों
(2) ग्रामीण प्रवासी श्रमिक एवं समाज के समस्त गरीब
(3) रोजगार/कामगार सेतु पोर्टल पर दर्ज ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी श्रमिक
(4) मध्यप्रदेश का मूल निवासी के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता होगी किंतु स्थानीय प्रमाण-पत्र शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो
(5)आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए |
| लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | 18-45 वर्ष गरीब ग्रामीण युवा/ युवतियों |
| लाभ की श्रेणी | प्रशिक्षण |
| योजना का क्षेत्र | Rural |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाईन |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | नि:शुल्क |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | निरंक |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://nirdpr.org.in/rseti/ |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | पहचान प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, मूलनिवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि |
| अपडेट दिनांक | 20-05-2026 15:43:54 |