विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
योजना का नाम | सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 'आत्मा' |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2005-06 |
योजना का उद्येश्य | विस्तार गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषक होना चाहिए। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,अल्पसंख्यक ,गरीबी रेखा से नीचे के लिए ,सभी के लिए |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | प्रशिक्षण ,जागरूकता ,अन्य |
योजना का क्षेत्र | Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | परियोजना संचालक आत्मा/ विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें। |
पदभिहित अधिकारी | परियोना संचालक आत्मा |
समय सीमा | भारत सरकार से निरंतरता प्राप्त होने पर प्रत्येक वर्ष भारत सरकार से राज्य विस्तार कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। |
आवेदन प्रक्रिया | प्रशिक्षण एवं अन्य विस्तार कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु कृषक विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधिक अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। |
आवेदन शुल्क | निशुल्क |
अपील | कार्यालय परियोना संचालक आत्मा |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | प्रदर्शन एवं फार्म स्कूल में बीज काइंड में एवं आदान सामग्री की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदाय की जाती है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदाय की जाती है। |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | extenionreforms.dacnet.nic |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ऋण पुस्तिका बी- 1की नकल |
अपडेट दिनांक | 10/20/2022 5:37:37 PM |