विभाग | किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग |
योजना का नाम | सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल अंतर्गत बीजग्राम घटक |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना का उद्येश्य | सभी वर्ग के कृषको को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज अनुदान पर उपलब्ध कराना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | सभी वर्ग के कृषक अधिकतम 1 एकड भूमिधारी हेतु आवश्यक बीज अनुदान पर एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र है। |
लाभार्थी वर्ग | सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | किसान |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता /भत्ता ,बीज/उर्वरक ,सामग्री सहायता |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | संबंधित विकासखण्ड |
पदभिहित अधिकारी | उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास |
समय सीमा | रबी/खरीफ/ग्रीष्मकाल सीजन अनुसार प्रथम आओं प्रथम पाओं |
आवेदन प्रक्रिया | कृषक विकासखण्ड स्तर पर प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर हितग्राही का चयन किया जाता है। |
आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
अपील | उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला (संबंधित)/संयुक्त संचालक , किसान कल्याण तथा कृषि विकास(संबंधित संभाग) |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | हितग्राहियो को डीबीटी वस्तु रूप में खादयान्न फसलों पर अधिकतम 50 प्रतिशत तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों पर अधिकतम 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | संलग्न मार्गदर्शी निर्देश |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.erp.mpkrishi.org |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | ऋण-पुस्तिका बी-1 की नकल जमीन संबंधी दस्तावेज/आधार कार्ड/मोबाइल न बैंक खाते की जानकारी |
अपडेट दिनांक | 10/21/2022 4:00:38 PM |