| विभाग | वन विभाग |
| योजना का नाम | वन एवं राजस्व सीमा से संबंधित विवाद |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना का उद्येश्य | वन राजस्व सीमा विवाद का निराकरण |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | कृषक के पास भूमि के वैद्य दस्तावेज हाना चाहिये। |
| लाभार्थी वर्ग | सभी के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | अन्य |
| लाभ की श्रेणी | अन्य |
| योजना का क्षेत्र | शहरी एवं ग्रामीण |
| पदभिहित अधिकारी | वनमंडलाधिकारी |
| समय सीमा | शिकायत /आवेदन का निराकरण तीन माह के अंदर किया जावेगा। |
| आवेदन प्रक्रिया | संबंधित कृषक विधिवत पट्टे एवं वैद्य दस्तावेज की फोटोप्रति सहित अपना आवेदन आवेदन क्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी को सौपेगा। |
| आवेदन शुल्क | none |
| अपील | वरिष्ठ कार्यालय को । शिकायत का निराकरण जिले के कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | कृषक के पास भूमि के वैद्य दस्तावेज हाना चाहिये। |