योजना की जानकारी

विभागवन विभाग
योजना का नामवन एवं राजस्‍व सीमा से संबंधित विवाद
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना का उद्येश्यवन राजस्‍व सीमा विवाद का निराकरण
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाकृषक के पास भूमि के वैद्य दस्‍तावेज हाना चाहिये।
लाभार्थी वर्गसभी के लिए
लाभार्थी का प्रकारअन्य
लाभ की श्रेणीअन्य
योजना का क्षेत्रशहरी एवं ग्रामीण
पदभिहित अधिकारीवनमंडलाधिकारी
समय सीमाशिकायत /आवेदन का निराकरण तीन माह के अंदर किया जावेगा।
आवेदन प्रक्रियासंबंधित कृषक विधिवत पट्टे एवं वैद्य दस्‍तावेज की फोटोप्रति सहित अपना आवेदन आवेदन क्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी को सौपेगा।
आवेदन शुल्कnone
अपीलवरिष्‍ठ कार्यालय को । शिकायत का निराकरण जिले के कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करेंकृषक के पास भूमि के वैद्य दस्‍तावेज हाना चाहिये।

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