| विभाग | पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
| योजना का नाम | संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा (प्रोत्साहन योजना) |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 37799 |
| योजना का उद्येश्य | मध्यप्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिवल सेवा परीक्षा तथा म.प्र. लोक सेवा आायोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करना । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1. म.प्र. का मूल निवासी हो, तथा पिछड़ा वर्ग का हो।
2. माता-पिता अभिभावक की आय समस्त स्त्रोतो से रूपये 3.00 लाख से अधिक न हो। |
| लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | पुरस्कार ,प्रोत्साहन राशि |
| योजना का क्षेत्र | शहरी एवं ग्रामीण म.प्र. |
| पदभिहित अधिकारी | जिले में सहायक संचालक,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण |
| समय सीमा | संघ एवं म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परीणाम घोषित होने के एक वर्ष तक आवेदन करने की पात्रता रहती है । |
| आवेदन प्रक्रिया | जिला कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किये जाते है । |
| आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
| अपील | कलेक्टर |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | वित्तीय सहायता |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | 1.प्रारंभिक परीक्षा - रूपये 25,000
2.मुख्य परीक्षा - रूपये 50,000
3. साक्षात्कार उपरांत- रूपये 25,000
म.प्र. लोक सेवा आयोग:-
1.प्रारंभिक परीक्षा - रूपये 15,000
2.मुख्य परीक्षा - रूपये 25,000
3. साक्षात्कार उपरांत- रूपये 10,000 |
| योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ,संघ एवं म.प.लोक सेवा आयोेग की सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होना। |