विभाग | पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
योजना का नाम | पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना |
हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1983-84 |
योजना का उद्येश्य | मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओ को वितीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सके! |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | ये छात्रवृति मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओ को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग के हो, देय होगी!
पात्रता उन विद्यार्थियों को हैं जिनके माता -पिता /अभिभावक की आयकर की सीमा में न आते हो, इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिनका पास दस एकड़ से अधिक भूमि है ! |
लाभार्थी वर्ग | अन्य पिछड़ी जाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिले में संचालित शेक्षणिक संस्था प्रमुख कार्यालय |
पदभिहित अधिकारी | जिला शिक्षा अधिकारी |
समय सीमा | शेक्षणिक सत्र |
आवेदन प्रक्रिया | स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्राओ को छात्रवृति राशि प्राप्त होती है ! |
आवेदन शुल्क | निरंक |
अपील | संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी |
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | पात्रतानुसार छात्रवृति की राशि का ई-भुगतान |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | नियमानुसार |
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | http://shikshaportal.mp.gov.in/ |
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें | 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थाई जाति प्रमाण पत्र ।
2. आय के संबंध में पालक का स्व-घोषणा पत्र ।
3. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की ’’गत वर्ष की आय में वृद्वि नहीं हुई है। |
अपडेट दिनांक | 11/24/2022 12:47:16 PM |