योजना की जानकारी

विभागनगरीय विकास एंव आवास विभाग
योजना का नामडे- राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्‍वसहायता समूह गठन
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रकेंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी23-11-2013
योजना का उद्येश्यघटक अंतर्गत समूहों की त्रिस्तरीय संगठनात्मक रचना की गई है। स्व सहायता समूहों के चिन्ह्ति सदस्यों से एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जाता है। तथा एरिया लेवल फेडरेशन के सदस्यों से सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया जाता है। इस संघीय संरचना का उद्देश्‍य शहरी गरीब महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इस संरचना से समूहों के निर्माण, हितग्राहियों की पहचाना एवं भागीदारी, बैंक लिंकेज, निरंतर आजीविका, प्रषिक्षण, मार्केटिंग आदि में सहायता मिलेगी।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1) स्‍वसहायता समूह में कम से कम 70% BPL परिवार की महिलायें होना चाहिए ।
लाभार्थी वर्गगरीबी रेखा से नीचे के लिए
लाभार्थी का प्रकारमहिला
लाभ की श्रेणीऋण ,अनुदान ,प्रशिक्षण
योजना का क्षेत्रUrban
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंनगर पालिक निगम /नगर पालिका/नगर परिषद्
पदभिहित अधिकारीकलेक्टर एवं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
समय सीमामार्च 2023
आवेदन प्रक्रिया1) स्‍वसहायता समूह में कम से कम 70% BPL परिवार की महिलायें होना चाहिए । 2) आयु न्यूनतम 18 वर्ष.
आवेदन शुल्कनि:शुल्क
अपीलकलेक्टर एवं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिस्‍वसहायता समूह गठन के 3 माह पश्‍चात अनुदान के रूप में राशि रूपये 10 हजार की आवर्ती निधि स्‍वसहायता समूहो को प्रदान की जाती है एंव आजीविका संवर्द्धन हेतु बैंको के माध्‍यम से कम ब्‍याज दर पर ऋण उपलब्‍ध कराया जाता है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानआवर्ती निधि - राशि रूपये 10 हजार
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.nulm.gov.in
अपडेट दिनांक11/2/2022 4:32:29 PM

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