| विभाग | नगरीय विकास एंव आवास विभाग |
| योजना का नाम | डे- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वसहायता समूह गठन |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | केंद्र प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 23-11-2013 |
| योजना का उद्येश्य | घटक अंतर्गत समूहों की त्रिस्तरीय संगठनात्मक रचना की गई है। स्व सहायता समूहों के चिन्ह्ति सदस्यों से एरिया लेवल फेडरेशन का गठन किया जाता है। तथा एरिया लेवल फेडरेशन के सदस्यों से सिटी लेवल फेडरेशन का गठन किया जाता है। इस संघीय संरचना का उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है।
इस संरचना से समूहों के निर्माण, हितग्राहियों की पहचाना एवं भागीदारी, बैंक लिंकेज, निरंतर आजीविका, प्रषिक्षण, मार्केटिंग आदि में सहायता मिलेगी। |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1) स्वसहायता समूह में कम से कम 70% BPL परिवार की महिलायें होना चाहिए । |
| लाभार्थी वर्ग | गरीबी रेखा से नीचे के लिए |
| लाभार्थी का प्रकार | महिला |
| लाभ की श्रेणी | ऋण ,अनुदान ,प्रशिक्षण |
| योजना का क्षेत्र | Urban |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | नगर पालिक निगम /नगर पालिका/नगर परिषद् |
| पदभिहित अधिकारी | कलेक्टर एवं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी |
| समय सीमा | मार्च 2023 |
| आवेदन प्रक्रिया | 1) स्वसहायता समूह में कम से कम 70% BPL परिवार की महिलायें होना चाहिए ।
2) आयु न्यूनतम 18 वर्ष. |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | कलेक्टर एवं आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | स्वसहायता समूह गठन के 3 माह पश्चात अनुदान के रूप में राशि रूपये 10 हजार की आवर्ती निधि स्वसहायता समूहो को प्रदान की जाती है एंव आजीविका संवर्द्धन हेतु बैंको के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | आवर्ती निधि - राशि रूपये 10 हजार |
| ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक | www.nulm.gov.in |
| अपडेट दिनांक | 02-11-2022 16:32:29 |