विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
योजना का नाम | राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक 8805 (0102)
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हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1972-01-01 |
योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना ।
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लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1) म.प्र. का मूल निवासी होना । 2) कक्षा 1 से लेकर 8 तक (आय सीमा में कोई बंधन नहीं) । 3) एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
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लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थी जिन शालाओं में अध्ययनरत है वहां पर आवेदन करना है ।
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पदभिहित अधिकारी | संबंधित शालाओं के प्राचार्य एवं हेड मास्टर |
समय सीमा | जुलाई - दिसम्बर |
आवेदन प्रक्रिया | 1) म.प्र. का मूल निवासी होना । 2) कक्षा 1 से लेकर 8 तक (आय सीमा में कोई बंधन नहीं) । 3) एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
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आवेदन शुल्क | विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु शालाओं में आवेदन किया जाता है । |
अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य
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अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओं को एवं बालको (केवल विशेष पिछड़ी जनजाती बैगा,सहारिया एवं भारिया) को 250 रूपये ( 10 माह हेतु) एवं कक्षा 6 से 8 तक बालक 200 रूपये एवं बालिका 600 रूपये (10 माह) हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है। |
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | समग्र पोर्टल के माध्यम से वन क्लिक से विद्यार्थी के बैंक खाते मे छात्रववृत्ति का वितरण किया जाता है ।
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अपडेट दिनांक | 12/16/2022 1:08:00 PM |