योजना की जानकारी

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामराज्‍य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक 8805 (0102)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1972-01-01
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्‍साहित करना ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1) म.प्र. का मूल निवासी होना । 2) कक्षा 1 से लेकर 8 तक (आय सीमा में कोई बंधन नहीं) । 3) एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंविद्यार्थी जिन शालाओं में अध्‍ययनरत है वहां पर आवेद‍न करना है ।
पदभिहित अधिकारीसंबंधित शालाओं के प्राचार्य एवं हेड मास्‍टर
समय सीमाजुलाई - दिसम्‍बर
आवेदन प्रक्रिया1) म.प्र. का मूल निवासी होना । 2) कक्षा 1 से लेकर 8 तक (आय सीमा में कोई बंधन नहीं) । 3) एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
आवेदन शुल्कविद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु शालाओं में आवेदन किया जाता है ।
अपीलसंबंधित संकुल प्राचार्य
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिकक्षा 1 से 5 तक की समस्‍त बालिकाओं को एवं बालको (केवल विशेष पिछड़ी जनजाती बैगा,सहारिया एवं भारिया) को 250 रूपये ( 10 माह हेतु) एवं कक्षा 6 से 8 तक बालक 200 रूपये एवं बालिका 600 रूपये (10 माह) हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानसमग्र पोर्टल के माध्‍यम से वन क्लिक से विद्यार्थी के बैंक खाते मे छात्रववृत्ति का वितरण किया जाता है ।
अपडेट दिनांक12/16/2022 1:08:00 PM

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