| विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
| योजना का नाम | प्री मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 6175(0102)
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| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 1972-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना ।
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| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | 1) म.प्र. का मूल निवासी होना । 2) 1 से 10 वी तक की राज्य छात्रवृत्ति में आय सीमा में कोंई बंधन नहीं, 3) एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । 4) आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं ।
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| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | विद्यार्थी जिन शालाओं में अध्ययनरत है वहां पर आवेदन करना है ।
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| पदभिहित अधिकारी | संबंधित शालाओं के प्राचार्य एवं हेड मास्टर |
| समय सीमा | जुलाई - दिसम्बर |
| आवेदन प्रक्रिया | 1) म.प्र. का मूल निवासी होना । 2) 1 से 10 वी तक की राज्य छात्रवृत्ति में आय सीमा में कोंई बंधन नहीं, 3) एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । 4) आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं ।
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| आवेदन शुल्क | निरंक |
| अपील | संबंधित संकुल प्राचार्य
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| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | कक्षा 9 से 10 के लिये बालकों को 600 रूपये (10 माह हेतु) एवं बालिकाओं को 1300 रूपये (10 माह हेतु) |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | समग्र पोर्टल के माध्यम से वन क्लिक से विद्यार्थी के बैंक खाते मे छात्रववृत्ति का वितरण किया जाता है ।
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| अपडेट दिनांक | 16-12-2022 13:18:39 |