योजना की जानकारी

विभागजनजातीय कार्य विभाग
योजना का नामप्री मैट्रिक राज्‍य छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 10 6175(0102)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी1972-01-01
योजना का उद्येश्यअनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु प्रोत्‍साहित करना ।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया1) म.प्र. का मूल निवासी होना । 2) 1 से 10 वी तक की राज्य छात्रवृत्ति में आय सीमा में कोंई बंधन नहीं, 3) एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । 4) आय प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता नहीं ।
लाभार्थी वर्गअनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकारछात्र ,छात्रा
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंविद्यार्थी जिन शालाओं में अध्‍ययनरत है वहां पर आवेद‍न करना है ।
पदभिहित अधिकारीसंबंधित शालाओं के प्राचार्य एवं हेड मास्‍टर
समय सीमाजुलाई - दिसम्‍बर
आवेदन प्रक्रिया1) म.प्र. का मूल निवासी होना । 2) 1 से 10 वी तक की राज्य छात्रवृत्ति में आय सीमा में कोंई बंधन नहीं, 3) एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । 4) आय प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता नहीं ।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलसंबंधित संकुल प्राचार्य
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिकक्षा 9 से 10 के लिये बालकों को 600 रूपये (10 माह हेतु) एवं बालिकाओं को 1300 रूपये (10 माह हेतु)
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानसमग्र पोर्टल के माध्‍यम से वन क्लिक से विद्यार्थी के बैंक खाते मे छात्रववृत्ति का वितरण किया जाता है ।
अपडेट दिनांक12/16/2022 1:18:39 PM

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