| विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
| योजना का नाम | सैनिक स्कूल निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनु.जनजाति के विदयार्थियों के शुल्कं की प्रतिपूर्ति (8801) |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-01-01 |
| योजना का उद्येश्य | अनूसूचित जनजातीय वर्ग के विदयार्थियों को । |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी,अनूसूचित जनजातीय वर्ग का |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | शिक्षा |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | जिला अधिकारी के माध्याम से आफलाईन |
| पदभिहित अधिकारी | HOD |
| समय सीमा | निर्धारित नहीं |
| आवेदन प्रक्रिया | राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के विज्ञापन के माध्यम से सैनिक स्कू्ल रीवा के लिये अनुसूचित जनजाति विदयार्थी प्रवेश पाते है । अ.ज.जा. विदयार्थियों की शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है । |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्क |
| अपील | जिला अधिकारी के माध्याम से आफलाईन |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | निरंक |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | विदयार्थियों को रहने व स्कूल फीस, अध्यायन की नि:शुल्क व्यवस्था । |
| अपडेट दिनांक | 03-11-2022 17:52:21 |