योजना की जानकारी

विभागश्रम विभाग
योजना का नामअनुग्रह सहायता योजना (श्रम कल्‍याण मंडल)
हितग्राही मूलक है या नहीहाँ
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी2018-01-01
योजना का उद्येश्यइस योजना के अन्तर्गत म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में परिभाषित म.प्र. में स्थापित कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के ऐसे प्रकरणों में जिनमें आर्थिक सहायता अत्यन्त आवश्यक है ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति /सहायता हेतु राशि मान. अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन कोटे से सहायता राशि प्रदान की जाती है।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रियाइस योजना के अन्तर्गत श्रमिक को अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन सहपत्रों सहित प्रस्तुत करना होता है। मान. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत सहायता राशि प्रदान की जाती है।
लाभार्थी वर्गमंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक
लाभार्थी का प्रकारमहिला ,पुरुष
लाभ की श्रेणीअनुदान ,प्रोत्साहन राशि
योजना का क्षेत्रUrban and Rural
आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करेंक्षेत्रीय अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक)
पदभिहित अधिकारीक्षेत्रीय अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी, कल्याण अधिकारी, कल्याण पर्यवेक्षक, कल्याण निरीक्षक)
समय सीमाआवेदन प्राप्ति से 30 दिवस के अंदर
आवेदन प्रक्रियाइस योजना के अन्तर्गत श्रमिक को अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन सहपत्रों सहित प्रस्तुत करना होता है। मान. अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत सहायता राशि प्रदान की जाती है।
आवेदन शुल्कनिरंक
अपीलप्रथम अपीलीय अधिकारी (सहायक कल्याण आयुक्त म.प्र. श्रम कल्याण मंडल भोपाल) द्वितीय अपीलीय अधिकारी (कल्याण आयुक्त म.प्र. श्रम कल्याण मंडल भोपाल)
अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशिमान. अध्यक्ष महोदय प्रकरण में विवेकाधीन कोटे से रू. 5000 से 25000/- तक अनुग्रह सहायता प्रदान कर सकते है।
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधानमान. अध्यक्ष महोदय प्रकरण में विवेकाधीन कोटे से रू. 5000 से 25000/- तक अनुग्रह सहायता प्रदान कर सकते है।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंकwww.mpedistrict.gov.in
अपडेट दिनांक11/2/2022 11:53:39 AM

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