| विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
| योजना का नाम | आहार अनुदान योजना |
| हितग्राही मूलक है या नही | हाँ |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| योजना कब से प्रारंभ की गयी | 2017-12-23 |
| योजना का उद्येश्य | विशेष पिछडी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति |
| लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया | लाभार्थी बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति का सदस्या होकर म.प्र. का मूल निवासी (शासकीय सेवा में न हो एवं आयकरदाता न हो) |
| लाभार्थी वर्ग | अनुसूचित जनजाति |
| लाभार्थी का प्रकार | छात्र ,छात्रा |
| लाभ की श्रेणी | अनुदान |
| योजना का क्षेत्र | Urban and Rural |
| आवेदन/संपर्क/पंजीयन/प्रशिक्षण कहाँ करें | योजना समस्त आदिवासियों के लिए न होकर विशेष पिछडी जनजाती समूह के लिए होने से पृथक से आवेदन की आवश्यीकता नहीं |
| पदभिहित अधिकारी | संबंधित विभागीय जिला अधिकारी,जनजातीय कार्य विभाग,एवं मुख्यि कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित विकासखंड |
| समय सीमा | निर्धारित नहीं |
| आवेदन प्रक्रिया | निरंक |
| आवेदन शुल्क | नि:शुल्कह |
| अपील | निरंक |
| अनुदान /ऋण /वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि | अनुदान |
| हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया / हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था /वित्तीय प्रावधान | राशि हितग्राही के खाते में जमा कराई जाती है। |
| अपडेट दिनांक | 16-12-2022 13:07:07 |